UP: योगी सरकार का बड़ा एक्शन, लव जिहाद पर होगी दोगुनी सजा
UP: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लव जिहाद पर शिकंजा कस लिया है। योगी सरकार ने यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक विधानसभा में पेश किया है। इसके तहत अब 'लव जिहाद' पर ताउम्र जेल होगी। सरकार ने कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी है।
बता दें की इस बिल में सरकार ने पहले अपराधों के लिए सजा दोगुनी कर दी है, कुछ अपराधों में अब आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसके अलावा, विदेशी संस्थानों या संगठनों से अवैध धार्मिक रूपांतरण के लिए धन को शामिल करने के लिए अपराधों के दायरे का विस्तार किया गया है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने साल 2020 में लव जिहाद के खिलाफ पहली बार कानून बनाया था। अब इस कानून को और सख्त करने के लिए विधानसभा में सोमवार (29 जुलाई) को अध्यादेश पेश किया गया। अब तक इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले को 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया था।
लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार के विधेयक के तहत सिर्फ शादी करने के लिए अगर धर्म बदला जाता है तो ये अमान्य माना जाएगा। इसके साथ ही इस मामले में धोखा में रखकर या फिर झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन किया जाता है तो इसे अपराध माना जाएगा। अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसे 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को इस बारे में सूचना देनी होगी।
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