स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के साथ सीएम योगी की बैठक, रेंट एग्रीमेंट पर दिए दिशा-निर्देश
Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नियमावली 2024 के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जीवन को आसान बनाने और बेहतर रिकॉर्ड और डेटा प्रबंधन के लिए स्टांप और रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली महत्वपूर्ण है। इस संबंध में जल्द से जल्द तैयारी की जानी चाहिए और एक मसौदा तैयार कर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश
सीएम योगी ने आवासीय, गैर-आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के रेंट एग्रीमेंट के लिए स्टांप रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए अलग-अलग ब्रैकेट बनाने और एग्रीमेंट प्रक्रिया को सरल बनाने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नियमावली 2024 के तहत कोडिंग, ई-पंजीकरण और ई-फाइलिंग की पूरी प्रणाली पारदर्शी होनी चाहिए। ई-पंजीकरण सरकारी एजेंसियों और रेरा से अनुमोदित बिल्डरों के माध्यम से किया जाना चाहिए। साथ ही, ई-फाइलिंग का कार्य बैंक फाइल 6(1), 12 माह तक के रेंट एग्रीमेंट तथा रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 18 व 89 के अन्तर्गत किसी भी दस्तावेज के माध्यम से किया जाए।
सीएम योगी ने कहा कि ई-पंजीकरण के प्रथम चरण में विकास एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों सहित सरकारी एजेंसियों को बिक्री विलेख, अनुबंध एवं लीज डीड के लिए स्वीकृति प्रदान की जाए। प्रस्तुतीकरण एवं स्वीकृतियों का प्रबंधन इन सरकारी एजेंसियों के नोडल अधिकारियों द्वारा किया जाए। साथ ही, संबंधित पक्षों के फोटो एवं हस्ताक्षर डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैप्चर किए जाएं। रजिस्ट्रार अधिकारी उपरोक्त प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डेटा के आधार पर पंजीकरण पूर्ण करेंगे।
(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी पंजाब केसरी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है )
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