Uttar Pradesh: शराब के नशे में पत्नी की हत्या, 3 साल बाद पति को मिला आजीवन कारावास
Uttar Pradesh: उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) के बिजनौर में की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के करीब तीन साल पुराने मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। घटना 17 मार्च 2021 की है, जब एक युवक ने नशे की हालत में अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी थी।
Highlights
- तीन साल पुराना मामला, अब मिली सजा
- युवक ने नशे की हालत में पत्नी की कर दी थी हत्या
- कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई
क्या था पूरा मामला?
उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) के बिजनौर में एक दिल- दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने नशे की हालत में अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी थी। घटना 17 मार्च 2021 की है, जब शाम विजय सिंह ने शराब के नशे में अपनी पत्नी गुड्डी (56) की कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर दी थी। वही अब इस मामले में करीब तीन साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। बता दें कि शासकीय अधिवक्ता क्षितिज अग्रवाल ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हनी गोयल ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जिले के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के नगला गांव निवासी विजय सिंह को मंगलवार को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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