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उत्तराखंड: अंकिता भंडारी हत्याकांड पर आज अदालत सुनाएगी फैसला

अंकिता हत्याकांड पर कोटद्वार कोर्ट का आज अहम फैसला

07:34 AM May 30, 2025 IST | IANS

अंकिता हत्याकांड पर कोटद्वार कोर्ट का आज अहम फैसला

उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार न्यायालय शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वनतरा रिजॉर्ट से लापता हुई अंकिता का शव 24 सितंबर को बरामद किया गया था। इस मामले में पुलकित आर्य सहित तीन आरोपी गिरफ्तार हुए थे। अदालत में अभियोजन पक्ष ने 47 गवाह पेश किए।

उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड में शुक्रवार को कोटद्वार न्यायालय फैसला सुनाएगा। यह मामला सितंबर 2022 से ही विचाराधीन है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अदालत शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी। पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक की 22 साल की अंकिता भंडारी की 18 सितंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी। वह यमकेश्वर ब्लॉक में ही बने वनतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। शुक्रवार को आने वाले फैसले को लेकर कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। वहीं, कोर्ट के बाहर भारी पुलिस की तैनाती होने की संभावना है। अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वनतरा रिजॉर्ट से लापता हो गई थी। छह दिन बाद 24 सितंबर को चीला पावर हाउस इनटेक में नहर से एसडीआरएफ ने अंकिता भंडारी का शव बरामद किया था। इस मामले में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पुलकित को मुख्य आरोपी बनाया गया था। मामले के खुलासे को लेकर डीआईजी (कानून-व्यवस्था) पी. रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित की गई थी।

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एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया गया। तीनों हत्यारोपियों रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप तय होने के बाद 28 मार्च 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई। कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में 30 जनवरी 2023 को मामले की पहली सुनवाई हुई थी।

करीब दो साल और आठ महीने तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से जांच अधिकारी समेत 47 गवाह अदालत में पेश किए गए। हालांकि एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से 47 अहम गवाहों को ही अदालत में पेश किया गया। गत 19 मई को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी की ओर से बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई का सिलसिला समाप्त किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तिथि निर्धारित की थी।

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