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Uttarakhand: ऋषिकेश में नहीं रहेगी एक भी मजार, दक्षिणपंथी समूह के खिलाफ पुलिस ने किया मामला दर्ज

Uttarakhand: दक्षिणपंथी संगठन देवभूमि रक्षा अभियान के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है। यह मामला एक दलित परिवार को कथित तौर पर ऋषिकेश में उनकी संपत्ति पर बनाई गई ‘मजार’ को ध्वस्त करने की धमकी दिए जाने के आरोप में दर्ज की गई है।

11:53 AM Sep 18, 2023 IST | Prateek Mishra

Uttarakhand: दक्षिणपंथी संगठन देवभूमि रक्षा अभियान के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है। यह मामला एक दलित परिवार को कथित तौर पर ऋषिकेश में उनकी संपत्ति पर बनाई गई ‘मजार’ को ध्वस्त करने की धमकी दिए जाने के आरोप में दर्ज की गई है।

Uttarakhand: दक्षिणपंथी संगठन देवभूमि रक्षा अभियान के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है। यह मामला एक दलित परिवार को कथित तौर पर ऋषिकेश में उनकी संपत्ति पर बनाई गई ‘मजार’ को ध्वस्त करने की धमकी दिए जाने के आरोप में दर्ज की गई है। बता दें इस मामले पर देवभूमि रक्षा अभियान ने कहा कि एफआईआर दर्ज किए जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 
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निर्मित मजारों के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई पर्याप्त नहीं
आपको बता दें देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती ने कहा- ऋषिकेश में सैकड़ों मजारें हैं। ये मजारें हिंदुओं द्वारा अपनी संपत्तियों पर बनाई गई हैं। हम उनकी सहमति से 25 से 30 मजारें तोड़ चुके हैं। हम हिंदू भाइयों को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे हिंदू होने के नाते इस्लाम को बढ़ावा ना दें। हमारा लक्ष्य ऋषिकेश मजार को मुक्त बनाना है। एफआईआर हमें ऋषिकेश में मजारों को ध्वस्त करने के लक्ष्य को हासिल करने से नहीं रोक पाएगी। अवैध रूप से निर्मित मजारों के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है।
 मजारों के खिलाफ वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई पर्याप्त नहीं 
अवैध रूप से निर्मित मजारों के खिलाफ वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई पर्याप्त नहीं थी। वन विभाग ने अब तक अपनी जमीन पर अवैध रूप से बनी केवल 450 मजारों को तोड़ा है। वन विभाग की यह कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। वन विभाग ने अवैध रूप से निर्मित मजारों को तोड़ने के मामले में 25 फीसदी लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाया है। 
एक दलित परिवार की संपत्ति पर बनाई गई ‘मजार’ ध्वस्त
दरसअल, ऋषिकेश में एक दलित परिवार की संपत्ति पर बनाई गई ‘मजार’ को ध्वस्त करने की धमकी दिए जाने के संबंध में धारा 147 (दंगा), 295 (किसी भी धर्म के पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना), 504 (शांति भंग) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने ऋषिकेश पुलिस स्टेशन में 14 सितंबर की शाम को चंद्र भूषण शर्मा एवं 8-10 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। आरोपियों पर 506 (आपराधिक धमकी) और एससी/एसटी अधि
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