W3Schools
For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

देहरादून नगर निगम और छावनी एरिया में रात्रि कर्फ्यू लागू, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के नगर निगम और सैन्य छावनी परिषद गढ़ कैंट तथा क्लेमनटाउन में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने इस सम्बन्ध में निर्देश जारी कर दिए।

11:27 AM Apr 11, 2021 IST | Desk Team

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के नगर निगम और सैन्य छावनी परिषद गढ़ कैंट तथा क्लेमनटाउन में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने इस सम्बन्ध में निर्देश जारी कर दिए।

देहरादून नगर निगम और छावनी एरिया में रात्रि कर्फ्यू लागू  जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश
Advertisement
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के नगर निगम और सैन्य छावनी परिषद (कैंटोनमेंट एरिया) गढ़ कैंट तथा क्लेमनटाउन में शनिवार रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इस अवधि में विशेष परिस्थितियों में ही आवागमन सम्भव होगा। जिलाधिकारी /मजिस्ट्रेट (डीएम) डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किए। शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण यह निर्णय लिया गया।
Advertisement
यह निर्देश कोविड-19 संकमण के प्रसार में हो रही निरन्तर वृद्धि की रोकथाम के दृष्टिकोण से उत्तराखंड महामारी रोग कोविड-19 विनियमन 2020, महामारी रोग अधिनियम 1897, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिए गए हैं।
Advertisement
निर्देशों में कहा गया है कि नगर निगम, देहरादून और छावनी परिषद, गढ़कैन्ट तथा क्लेमनटाउन क्षेत्रान्तर्गत, रात्रि 10 बजे से प्रात: पांच बजे तक किसी भी प्रकार का आवागमन प्रतिबन्धित (कर्फ्यू) रहेगा। इस दौरान चिकित्सा तथा आवश्यक सेवाओं यथा-फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल एवं गैस आपूर्ति से जुड़ हुए वाहनों का आवागमन हो सकेगा। मेडिकल की दुकानें तथा पेट्रोल पम्प पूरे समय खुले रह सकेंगे।
Advertisement
जिलाधिकारी ने बताया कि कर्फ्यू अवधि में हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में टिकट दिखाने पर छूट होगी। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़ हुए कार्मिक एवं मजदूरों को आवागमन में छूट रहेगी। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को सम्बन्धित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आवागमन की छूट होगी।
उन्होंने बताया कि नगर क्षेत्र के बाहर से यदि कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र होते हुए किसी अन्य जनपद अथवा राज्य के परिवहन से आवागमन करता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी। विवाहों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को विवाह का निमंत्रण पत्र दिखाने पर आवागमन में छूट प्रदान की जाएगी।
डीएम ने नगरायुक्त और महापौर, देहरादून को निर्देशित किया है कि वह प्रत्येक रविवार की प्रात: 11 बजे तक बृहद सेनेटाइजेशन अभियान करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कर्फ्यू निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही के आदेश भी दिए हैं।
Author Image

Advertisement
Advertisement
×