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लोकसभा में Waqf Amendment Bill पास, सरकार के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे CM Stalin

लोकसभा में वक्फ बिल पास, सुप्रीम कोर्ट जाएगी तमिलनाडु सरकार

06:14 AM Apr 03, 2025 IST | Neha Singh

लोकसभा में वक्फ बिल पास, सुप्रीम कोर्ट जाएगी तमिलनाडु सरकार

लोकसभा में waqf amendment bill पास  
सरकार के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे cm stalin

लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पारित होने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने विधेयक को धार्मिक सद्भाव के लिए खतरा बताया और कहा कि तमिलनाडु इस कानून के खिलाफ अपनी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगा।

लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 12 घंटे की चर्चा के बाद पारित हो गया है। इस बिल को 288 मतों से पारित किया गया है, जबकि 232 सांसदों ने विपक्ष में वोट डाला है। वक्फ पर सत्ता और विपक्ष के बीच धुंआधार बहस हुई।  कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएम समेत कई पार्टियों ने इस बिल का विरोध किया। वहीं अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एक के स्टालिन ने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। तमिलनाडु विधानसभा में सीएम स्टालिन ने कहा, तमिलनाडु इस कानून के खिलाफ लड़ेगा और इसमें सफल होगा।

काली पट्टियां बांधकर किया विरोध

लोकसभा में वक्फ विधेयक पास होने के विरोध के डीएमके विधायकों ने विधानसभा सत्र के दौरान काली पट्टियां बांधीं। वहीं सीएम स्टालिन ने कहा कि, 27 मार्च को तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग की थी। इस प्रस्ताव में कहा गया यह कानून धार्मिक सद्भाव को कमजोर करता है और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर नकारात्मक असर डाल सकता है।

स्टालिन ने दोहराया कि डीएमके वक्फ (संशोधन) विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु इस कानून के खिलाफ अपनी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगा।

‘रात में बिल को पास करना संविधान पर हमला है’

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा, “देश भर में ज्यादातर राजनीतिक दलों ने इस बिल का विरोध किया, फिर भी इसे लोकसभा में पारित कर दिया गया। यह बेहद निंदनीय है।” उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि 232 सांसदों ने इस बिल का विरोध किया, जो कोई छोटी संख्या नहीं है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल विरोध कर रहे थे, तब रात 2 बजे इस संवेदनशील कानून को पास करना भारत के संविधान पर सीधा हमला है  और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश है।

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