वक्फ कानून पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 70 से अधिक याचिकाएँ दर्ज
आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर महत्वपूर्ण सुनवाई
वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 70 से अधिक याचिकाएँ दायर की गई हैं, जिनमें धार्मिक संस्थाएँ, सांसद, राजनीतिक दल और राज्य शामिल हैं। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच इस पर आज यानी बुधवार को दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी। इस दौरान न्यायाधीश वक्फ बोर्ड के समर्थन और खिलाफ दायर याचिकाओं के दलीलों पर सुनवाई करेगी। वक्फ बिल पर देशभर में विरोध और हिंसा हो रही है। आपको बता दे कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 4 अप्रैल को संसद में पास किया गया जिसके बाद राष्ट्रपति ने 5 तारीख को इस बिल पर अपनी सहमति दे दी थी और 8 अप्रैल से इस अधिनियम लागू हुआ। लेकिन इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए कानून को रद्द करने की मांग की है साथ ही इसे मुसलमानों के खिलाफ और मनमाना बताया है।
वक्फ कानून विधेयक जो इस समय पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। वक्फ बिल पर राजनीति, हिंसा और बयानबाजी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल को चुनौती दी गई है। जिसपर आज यानी बुधवार 16 अप्रैल को दोपहर 2 बजे सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच सुनवाई करेगी। इस दौरान न्यायाधीश वक्फ बोर्ड के समर्थन और खिलाफ दायर याचिकाओं के दलीलों पर सुनवाई करेगी। बता दे कि सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के पास वक्फ बोर्ड को लेकर 10 याचिकाएँ दायर की गई है। लेकिन यह 10 याचिका वो है जो सीजेआई के सामने है, असल में अबतक 70 से ज्यादा याचिकाएँ वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है। वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाएँ दायर करने वालो में धार्मिक संस्था, सांसद, राजनीतिक दलों और राज्य भी शामिल है।
8 अप्रैल को वक्फ बिल लागू
सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई में क्या तर्क दिए जाएगें और आगे इस पर कैसे सुनवाई होगी, क्या इस सुनवाई से देश में हो रहा विरोध और हिंसा पर अंकुश लगेगा? आपको बता दे कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 4 अप्रैल को संसद में पास किया गया जिसके बाद राष्ट्रपति ने 5 तारीख को इस बिल पर अपनी सहमति दे दी थी और 8 अप्रैल से इस अधिनियम लागू हुआ। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और असम समेत 7 राज्यों ने याचिका दायर करते समय यह तर्क दिया है कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को बनाई रखी जानी चाहिए।
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रद्द करने की मांग
वही AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, दिल्ली आप के विधायक अमानतुल्लाह खान, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, एसोसिएशन फॉर प्रेटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ऑल केरल जमीयतुल उलेमा समेत कई लोगो ने विधेयक के खिलाफ याचिका दायर कर इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए कानून को रद्द करने की मांग की है साथ ही इसे मुसलमानों के खिलाफ और मनमाना बताया है।
वक्फ कानून को लेकर कई जगह देश में विरोध देखने को मिला है लेकिन पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा अब तक का सबसे क्रूर हिंसा है जिसमें कई लोग बेघर हो गए और भयानक तोड़फोड़ और आगजनी की घटना सामने आई है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि- वह इस कानून को लागू नहीं होने देगी करेगी।