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हम सतर्क हैं: न्यायिक चिंताओं पर Delhi HC के मुख्य न्यायाधीश का बयान

Delhi HC के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक मुद्दों पर दी प्रतिक्रिया

09:55 AM Mar 21, 2025 IST | Vikas Julana

Delhi HC के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक मुद्दों पर दी प्रतिक्रिया

हम सतर्क हैं  न्यायिक चिंताओं पर delhi hc के मुख्य न्यायाधीश का बयान

दिल्ली उच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भारद्वाज द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए कहा, “हर कोई सचेत है, हम सचेत हैं।” अधिवक्ता भारद्वाज ने मामले की गंभीरता पर जोर दिया और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय करने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि “अगर आज की खबर से वादियों का विश्वास डगमगा गया, तो पूरी न्यायिक प्रणाली ध्वस्त हो सकती है।” सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “न्यायपालिका को समग्र सफाई की आवश्यकता है।”

भारद्वाज ने इस मुद्दे पर मीडिया से भी बात की और कॉलेजियम की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा, “न्यायिक प्रणाली के हित में कॉलेजियम ने त्वरित और तत्काल कार्रवाई की है। यह कार्रवाई राष्ट्र के हित में है और राष्ट्र के हित को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को बैठक की और न्यायमूर्ति वर्मा को उनके पैतृक उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थानांतरित करने की केंद्र सरकार को सिफारिशें कीं।

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक हुई और सीजेआई ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया। स्थानांतरण अंतिम नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। संस्था के हित में यह सिर्फ एक कदम है। भविष्य में यदि और जैसा आवश्यक होगा, आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने बैठक की और न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर आग लगने के दौरान नकदी की कथित बरामदगी के बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट के बाद सर्वसम्मति से उनके स्थानांतरण की सिफारिश करने का संकल्प लिया।

सीजेआई खन्ना के अलावा, जस्टिस बीआर गवई, सूर्यकांत, अभय एस ओका, और विक्रम नाथ कॉलेजियम के सदस्य हैं। जैसा कि प्रथा है, कॉलेजियम का प्रस्ताव अभी तक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति वर्मा ने अक्टूबर 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए।

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