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West Bengal: स्कूली नौकरियों को रद्द करने के खिलाफ TMC का 9 अप्रैल को प्रदर्शन

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ टीएमसी का विरोध प्रदर्शन

02:07 AM Apr 08, 2025 IST | IANS

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ टीएमसी का विरोध प्रदर्शन

पश्चिम बंगाल में 25,753 स्कूली नौकरियों को रद्द करने के कोर्ट के आदेश के खिलाफ टीएमसी ने 9 अप्रैल को कोलकाता में विरोध रैली की घोषणा की है। टीएमसी ने माकपा और भाजपा पर नौकरियों को समाप्त करने की साजिश का आरोप लगाया है। रैली कॉलेज स्क्वायर से शुरू होकर एस्प्लेनेड में समाप्त होगी।

पश्चिम बंगाल में 25,753 स्कूली नौकरियों को रद्द करने के कोर्ट के हालिया आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रदर्शन करेगी। तृणमूल ने आरोप लगाया है कि माकपा और भाजपा ने विभिन्न सरकारी स्कूलों में 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण नौकरियों को समाप्त करने की साजिश रची है। तृणमूल कांग्रेस के राज्य प्रमुख ने सोमवार को दावा किया कि पार्टी के छात्र और युवा विंग के सदस्यों द्वारा 9 अप्रैल को कोलकाता में एक बड़ी विरोध रैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि रैली दोपहर 3 बजे उत्तर कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से शुरू होगी और मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड में समाप्त होगी।

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उन्होंने कहा, “10 अप्रैल को राज्य के हर जिले में इसी तरह की विरोध रैलियां आयोजित की जाएंगी। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि तृणमूल ने जानबूझकर नौकरियों की समाप्ति के लिए माकपा और भाजपा पर आरोप लगाया है, क्योंकि सीधा विरोध सर्वोच्च न्यायालय (एससी) के फैसले के खिलाफ होगा। पिछले सप्ताह, सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) द्वारा की गई कुल 25,753 नियुक्तियों को रद्द करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले के आदेश को बरकरार रखा।

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विपक्षी नेताओं ने तृणमूल के विरोध प्रदर्शन के फैसले का मजाक उड़ाया है और दावा किया है कि सत्तारूढ़ पार्टी एक ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसके भ्रष्टाचार के कारण पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे पैनल को रद्द कर दिया। पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ की इस टिप्पणी को स्वीकार किया था कि राज्य सरकार और आयोग द्वारा कथित रूप से पैसे देकर नौकरी पाने वाले “दागी” उम्मीदवारों से “वास्तविक” उम्मीदवारों को अलग करने में विफल रहने के कारण 25,753 नौकरियों का पूरा पैनल रद्द करना पड़ा।

इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बैठक को संबोधित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नौकरी रद्द करने के आदेश के पीछे किसी “खेल” के बारे में भी संदेह व्यक्त किया।

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