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आपको नियमों की जानकारी नहीं.., आतिशी के पत्र का विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दिया जवाब

विधानसभा स्पीकर वीजेंद्र गुप्ता ने आतिशी के पत्र का जवाब दिया

12:04 PM Feb 28, 2025 IST | Himanshu Negi

विधानसभा स्पीकर वीजेंद्र गुप्ता ने आतिशी के पत्र का जवाब दिया

आपको नियमों की जानकारी नहीं    आतिशी के पत्र का विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता  ने दिया जवाब

राजधानी में नई सरकार बनने के बाद बीजेपी और आप में जमकर तकरार हो रही है। मंगलवार को विधासभा स्पीकर वीजेंद्र गुप्ता ने आतिशी समेत 12आप विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया, जिसके बाद आतिशी ने उन्हें पत्र लिखकर इस कर्रवाई पर सवाल किए थे। आतिशी के पत्र का जवाब देते हुए स्पीकर ने लिखा कि मैं आश्चर्य में हूं कि आप 12 साल से सरकार में हैं और आपको विधानसभा के नियमों की जानकारी नहीं है।

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आपको नियम नहीं पता-वीजेंद्र गुप्ता

शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की विधायक और विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी को पत्र लिखकर कहा, “आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, नमस्कार, आपका पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें आपने विपक्षी विधायकों को निलंबित करने और उन्हें विधानसभा परिसर में प्रवेश न करने देने के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि विपक्ष सदन में कामकाज के संचालन से संबंधित नियमों और विनियमों से अनभिज्ञ है। खासकर तब जब यह राजनीतिक दल पिछले 12 वर्षों से सरकार में था।” स्पीकर ने लिखा, 24 फरवरी को जब अध्यक्ष का चुनाव पूरा हो गया था, तो यह एक गरिमापूर्ण प्रक्रिया होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य से विपक्षी सदस्यों द्वारा नारेबाजी और व्यवधान के कारण यह प्रक्रिया बाधित हुई। इस अशोभनीय आचरण के बावजूद मैंने संयम बरता और किसी भी विधायक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की, ताकि हमारा नया विधानसभा कार्यकाल लोकतांत्रिक समावेश की भावना से शुरू हो।”

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इसलिए हुई कार्यवाई

उन्होंने आगे पत्र में लिखा, ”25 फरवरी, 2025 को जब उपराज्यपाल ने उद्घाटन भाषण दिया, तो विपक्षी विधायकों ने फिर व्यवधान पैदा किया, जिसके कारण उपराज्यपाल अपना अभिभाषण गरिमापूर्ण तरीके से पूरा नहीं कर सके। यह आचरण पांचवीं अनुसूची (आचार संहिता नियम) का स्पष्ट उल्लंघन है, विशेष रूप से निम्नलिखित प्रावधान का कि यदि कोई सदस्य उपराज्यपाल के अभिभाषण में बाधा डालता है, जबकि वह सदन में मौजूद हैं, चाहे वह हस्तक्षेप करके, कोई विशेष मुद्दा उठाकर, वॉकआउट करके या किसी अन्य तरीके से, तो इसे उपराज्यपाल के प्रति असम्मान और सदन की अवमानना ​​माना जाएगा और इसे अनुशासनहीन आचरण की श्रेणी में डालकर आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

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Himanshu Negi

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