'तुम जूते चाटने लायक नहीं, जाओ चप्पलें सिलो; IndiGo के ट्रेनी पायलट की शिकायत Viral
सोशल मीडिया पर वायरल हुई पायलट की शिकायत
इंडिगो एयरलाइंस के एक ट्रेनी पायलट ने अपने तीन सहकर्मियों पर जातिगत दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, जिसमें अपमानजनक टिप्पणियाँ शामिल हैं। हालांकि, इंडिगो ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। कंपनी ने कहा कि वह किसी भी भेदभाव और उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करेगी और पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेगी।
IndiGo एयरलाइंस के एक ट्रेनी पायलट ने अपने तीन सहकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने तीनों पर कार्यस्थल पर उनके साथ हुए जातिगत दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वर्किंग प्लेस पर सहकर्मियों ने उसे अपमानजनक नामों से पुकारा और कहा कि यह कॉकपिट में बैठने या विमान उड़ाने के लायक नहीं है। वहीं, इंडिगो एयरलाइन ने सिरे से ट्रेनी पालयट के उस आरोप को खारिज कर दिया है।
जातिवाद भेदभाव का आरोप
बता दें कि इंडिगो के एक ट्रेनी पालयट ने अपने तीन सहकर्मियों पर जातिवाद भेदभाव करने का आरोप लगाया। लेकिन इंडिगो एयर लाइन ने उस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इंडिगो प्रवक्ता ने ANI से बातचीत में बताया कि कंपनी को किसी तरह का भेदभाव और उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं है। इंडिगो ने आगे कहा, कंपनी इस मामले में पुलिस की कार्रवाई में अपना पूरा समर्थन देगी”. वहीं ट्रेनी पालयट के आरोप पर इंडिगो के तीन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
पूरा मामला
ट्रेनी पायलट ने अपने तीन सीनियर्स पर उनके साथ जातिवाद भेदभाव का आरोप लगाया। उसने कहा कि सहकर्मियों ने अपमानजनक नामों से उन्हें पुकारा और कहा कि तुम कॉकपिट में बैठने लायक नहीं हो, विमान उड़ाने लायक नहीं हो। शरण कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि सहकर्मियों ने उन्हें विमान उड़ाने के लिए फिट नहीं बताया और जाकर चप्पलें सिलनी चाहिए तुम्हे।
पीड़ित पिता का बयान
अब इस मामले में ट्रेनी पालयट के पिता अशोक कुमार ने तीनों सीनियर्स के खिलाफ पुलिस कम्प्लेन की है। तीनों आरोपी में शामिल- तपस डे, मनीष साहनी और राहुल पाटिल है। इन तीनों पर आरोप लगाते हुए अशोक कुमार ने कहा, “मेरे बेटे पर तीनों ने जातिवाद टिप्पणियां की. उन्होंने कहा तुम विमान उड़ाने लायक नहीं हो, वापस जाओ और चप्पलें सिलो। मेरे जाति से जुड़े पुराने पेशे का जिक्र किया गया। दूसरों के सामने उन्होंने मेरे बेटे से कहा तुम मेरे जूते चाटने लायक भी नहीं हो। जो कानून के तहत गंभीर अपराध है।
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