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Flying Beast के नाम से मशहूर यूट्यूबर गौरव तनेजा ने अरेस्ट पर तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा?

हाल ही में Flying Beast के नाम से मशहूर यूट्यूबर गौरव तनेजा को नोएडा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। अब गौरव ने हालिया गिरफ्तारी पर चुप्पी तोड़ी है। फ्लाइंग बीस्ट ने अब एक बयान के जरिए जवाब दिया है।

11:04 AM Jul 11, 2022 IST | Desk Team

हाल ही में Flying Beast के नाम से मशहूर यूट्यूबर गौरव तनेजा को नोएडा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। अब गौरव ने हालिया गिरफ्तारी पर चुप्पी तोड़ी है। फ्लाइंग बीस्ट ने अब एक बयान के जरिए जवाब दिया है।

हाल ही में Flying Beast के नाम से मशहूर यूट्यूबर गौरव तनेजा को नोएडा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। दरअसल, यूट्यूबर गौरव तनेजा और उनकी वाइफ रितु राठी ने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए शनिवार को नोएडा सेक्टर-51 मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो में कोच बुक कर रखे थे। एनएमआरसी की योजना के तहत कोई भी इसका लाभ उठा सकता है, लेकिन इसमें मेहमानों की मैक्सिमम लिमिट 200 तक ही हो सकती है। हालांकि, गौरव और रितु के इंस्टाग्राम पोस्ट के कारण काफी ज़्यादा संख्या में लोग मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गए थे। 
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जिसके बाद मेट्रो में आने जाने वाले लोगो को तो मुश्किल हुई ही, साथ ही सड़क पर भी भारी भीड़ के कारण ट्रैफिक जाम हो गया। जिसके बाद नोएडा पुलिस ने गौरव को अरेस्ट कर लिया। अब गौरव ने हालिया गिरफ्तारी पर चुप्पी तोड़ी है। फ्लाइंग बीस्ट ने अब एक बयान के जरिए जवाब दिया है।
पहले मीडिया से बात करते हुए नोएडा पुलिस ने इसे ‘भगदड़ जैसी स्थिति’ बताया था, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया था। वहीं, अब अपने बयान में गौरव और रितु ने कहा कि उचित चैनलों के माध्यम से पार्टी की अनुमति मांगी गई थी और इसके लिए अनुमति दी गई थी। गौरव तनेजा और रितु राठी ने नोएडा मेट्रो से बर्थडे पार्टी के लिए मिला परमिशन लेटर भी शेयर किया।
कपल ने अपने बयान में यह भी कहा कि मेट्रो स्टेशन पर जमा हुए फैंस को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके साथ ही ये फैंस हिंसक नहीं थे और ना ही उन्होंने कोई आपत्तिजनक नारे लगाए और ना ही किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।
शनिवार को ही जमानत पर रिहा होने से पहले गौरव को पूछताछ के लिए नोएडा सेक्टर-49 पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहां कुछ घंटों के लिए हिरासत में लिया गया था। नोएडा पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गौरव के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और 341 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं, गौरव के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में कपल के बयान में कहा गया है कि कहने की जरूरत नहीं है कि हम उचित कानूनी उपाय करेंगे।
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