मिडिल क्लास की बल्ले-बल्ले, दूध-पनीर समेत इन चीजों पर 0% हुआ GST, देखें पूरी लिस्ट
Zero Percent New GST Slab: केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले ही देश की जनता को दिवाली गिफ्ट दे दिया है। बीते बुधवार को जीएसटी की 56वीं काउंसिल की बैठक हई, जिसमें मिडिल क्लास को राहत देने वाले कई ऐलान किए गए। केंद्र सरकार ने जीएसटी घटाकर छोटे कारोबारियों को समेत आम वर्ग के लोगों को तोहफा दिया है।
New GST Rates: सिर्फ 5 और 18 प्रतिशत रहेगा GST स्लैब
जीएसटी स्लैब की संख्या घटाकर अब केवल दो कर दी गई है। अब यह 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत तक सीमित रहेगा। 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। बैठक में कुछ ज़रूरी वस्तुओं को टैक्स फ्री कर दिया गया है। रोटी, पनीर और दूध समेत कई जूरूरी चीज़ें अब जीरो जीएसटी हो गई हैं। चलिए जानते हैं किन चीजों पर जीरो प्रतिशत जीएसटी हुआ है।
Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi announced the Next-Generation GST Reforms in his Independence Day address from the ramparts of Red Fort.
Working on the same principle, the GST Council has approved significant reforms today.
These reforms have a multi-sectoral and… pic.twitter.com/NzvvVScKCF
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) September 3, 2025
Zero Percent New GST Slab: खाने और शिक्षा की चींजों पर लगेगा 0 GST
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले खाने की जिन चीजों पर 5 से 18 प्रतिशत तक GST लगता था, वे अब GST मुक्त हो गए हैं।

- रेडी-टू-ईट रोटी
- रेडी-टू-ईट पराठा
- सभी प्रकार की ब्रेड
- पिज़्ज़ा
- पनीर
- यूएचटी दूध
- छेना
शिक्षा से जुड़ी वस्तुओं पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा
- पेंसिल
- रबर
- कटर
- नोटबुक
- ग्लोब
- मानचित्र
- प्रैक्टिस बुक
- ग्राफ़ बुक

New GST Slab: हानिकारक और लग्जरी वस्तुओं पर लगेगा 40% GST
पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, एडेड शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिग्स, पर्सनल यूज वाले एयरक्राफ्ट, लग्जरी कार और फास्ट फूड पर 40 प्रतिशत कर लगेगा। कैसीनो, रेस क्लब, या आईपीएल जैसे खेल आयोजनों में प्रवेश पर जीएसटी 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसके साथ ही मोटर कारें, रेसिंग कारें और मंहगी लग्जरी कारें खरीदता है, तो उसे 40 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने बताया कि हानिकारक वस्तुओं और लग्जरी चीजों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। बता दें ये जीएसटी की यह नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।
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