सोशल मीडिया पर मिली धमकियों के बाद कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को सुरक्षा प्रदान की
कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को दी सुरक्षा, सोशल मीडिया पर धमकियां
22 वर्षीय लॉ छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने उन्हें 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया और साथ ही उचित पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश भी दिया, क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही थीं।
धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार की गई 22 वर्षीय लॉ छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने उन्हें 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया और साथ ही उचित पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश भी दिया, क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही थीं। वकील एमडी सैमीमुद्दीन ने बताया, “बांड भर दिया गया है, हलफनामा दाखिल कर दिया गया है, अब सिर्फ सुधार गृह की औपचारिकताएं बची हैं। उम्मीद है कि शाम 5 से 6 बजे तक रिहाई हो जाएगी।” वकील कंचन जाजू ने कहा, “सोशल मीडिया पर शर्मिष्ठा को धमकियां मिल रही थीं, जिसे अदालत ने गंभीरता से लिया। अदालत ने सुरक्षा के आदेश दिए हैं और कहा है कि अगर आगे भी कोई धमकी मिलती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
जमानत की शर्तें: पासपोर्ट जमा, देश न छोड़ने और जांच में सहयोग का आदेश
शर्मिष्ठा के वकील डीपी सिंह और कंचन जाजू ने बताया कि कोर्ट ने तीन प्रमुख शर्तों पर जमानत दी है:
1. पासपोर्ट सरेंडर करना होगा,
2. जांच में पूरा सहयोग देना होगा,
3. सीजेएम की संतुष्टि के अनुसार जमानत बांड भरना होगा
परिवार को मिली राहत, स्वास्थ्य समस्याओं को बताया चिंता का कारण
शर्मिष्ठा के पिता पृथ्वीराज पनोली ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा, “कोई पिता नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी जेल में हो। उसकी मां कई दिनों से रो रही थी। अब हम राहत महसूस कर रहे हैं।” उन्होंने बताया कि शर्मिष्ठा को किडनी की समस्या और एडीएचडी (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) है और उसे नियमित दवा की जरूरत होती है। लेकिन जेल में प्रिस्क्रिप्शन के अभाव में दवा नहीं दी जा सकी। उन्होंने आगे बताया, “वीडियो के पोस्ट होने के दो दिन बाद हमें इसके बारे में पता चला और हमने उसे तुरंत हटाने के लिए कहा। उसने 15 मई को वीडियो डिलीट कर दिया और माफ़ी भी मांगी।”
शर्मिष्ठा पनोली को मिली बड़ी राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
क्या है मामला?
30 मई को गुरुग्राम से गिरफ्तार की गई शर्मिष्ठा पर आरोप है कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से जुड़ा वीडियो पोस्ट किया था, जो कथित रूप से एक विशेष धर्म की भावनाओं को आहत करता है। इस वीडियो के चलते कोलकाता पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया और उन्हें गिरफ़्तार किया। हालांकि उन्होंने बाद में वीडियो डिलीट कर माफ़ी मांगी थी।