दालमंडी बाजार के व्यापारियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, चौड़ीकरण पर तत्काल रोक
हाई कोर्ट का फैसला, दालमंडी व्यापारियों के लिए सुखद समाचार
वाराणसी के दालमंडी बाजार के व्यापारियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बाजार के चौड़ीकरण पर तत्काल रोक लगाई है, जिससे सैकड़ों दुकानदारों की चिंता कम हुई है। प्रशासन ने पहले कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली थीं, लेकिन अब मुआवजा और आपसी सहमति को जरूरी बताया गया है।
वाराणसी का ऐतिहासिक दालमंडी बाजार बीते कई महीनों से सुर्खियों में बना हुआ है। सरकार की योजना के तहत काशी विश्वनाथ धाम तक श्रद्धालुओं को सुगम मार्ग देने के लिए बाजार के चौड़ीकरण का प्रस्ताव रखा गया था, जिससे सैकड़ों दुकानें प्रभावित हो सकती थीं। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के हालिया निर्देश ने दालमंडी के व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। बीते महीनों से यह चर्चा तेज थी कि कभी भी दालमंडी में बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो सकती है। प्रशासन ने तमाम कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली थीं, जिससे व्यापारी बेहद डरे हुए थे और लगातार कोर्ट और अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे।
न्यायालय ने मुआवजा और आपसी सहमति को बताया ज़रूरी आधार
अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन ने बताया कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दालमंडी बाजार के चौड़ीकरण को लेकर कोई भी निर्णय जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित आधार पर ही लिया जा सकेगा। इसमें व्यापारियों और प्रशासन के बीच आपसी सहमति, उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के नियमों का पालन आवश्यक होगा। उन्होंने कहा, “हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और कोर्ट का यह फैसला हमारी आजीविका के लिए संजीवनी साबित हुआ है।”
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त्वरित कार्रवाई की आशंका फिलहाल टली
बीते महीनों से यह चर्चा तेज थी कि कभी भी दालमंडी में बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो सकती है। प्रशासन ने तमाम कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली थीं, जिससे व्यापारी बेहद डरे हुए थे और लगातार कोर्ट और अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे। लेकिन अब वाराणसी प्रशासन ने हाई कोर्ट में हलफनामा (एफिडेविट) दायर करने की बात कही है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि बाजार में त्वरित कार्रवाई संभव नहीं है।