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बंबई HC के फैसले के खिलाफ मलिक ने किया SC का रुख, Bail पर जल्द सुनवाई करने का किया अनुरोध

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की उस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा, जिसमें उन्होंने धन शोधन मामले में उन्हें जेल से तत्काल रिहा करने का अनुरोध किया है।

12:49 PM Apr 13, 2022 IST | Desk Team

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की उस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा, जिसमें उन्होंने धन शोधन मामले में उन्हें जेल से तत्काल रिहा करने का अनुरोध किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता नवाब मलिक की उस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा, जिसमें उन्होंने धन शोधन मामले में उन्हें जेल से तत्काल रिहा करने का अनुरोध किया है। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के जेल में बंद नेता मलिक की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल से दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा। मलिक ने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है।
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मलिक ने SC में तत्काल सुनवाई का किया अनुरोध 
पीठ ने कहा, ‘‘कृपया कागजात दीजिए।’’ सिब्बल ने कहा कि धन शोधन रोकथाम कानून 2005 में लागू हुआ था और मंत्री पर 2000 से पहले किए गए कथित अपराधों के लिए आरोप लगाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहायकों से कथित तौर पर जुड़े संपत्ति सौदे के सिलसिले में मलिक को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद मलिक ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी और हिरासत के आदेशों को चुनौती दी थी।
जानें कैसे हुई मलिक की गिरफ्तारी 
ईडी द्वारा जारी समन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहे जाने के बाद नवाब मलिक को कथित तौर पर इस साल 23 फरवरी को सुबह 7 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 8 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद, मलिक को गिरफ्तार किया गया और विशेष पीएमएलए न्यायाधीश के सामने पेश किया गया, जिसने उसे 8 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया, जिसे 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया, और अंततः मलिक को 21 मार्च 2022 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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