सुकन्या समृद्धि योजना में सरकार ने किये ये बड़े बदलाव? पैसे जमा करने से पहले जानिए सबकुछ
इस योजना के माध्यम से आपको इनकम टैक्स नियमों के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। लेकिन हाल ही में सरकार ने इस योजना में कई बदलाव किए…
03:22 PM Apr 16, 2022 IST | Desk Team
वैसे देश में बेटियों के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं हैं, लेकिन जिस स्कीम के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उस योजना का नाम हैं सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के नाम से माता पिता या उनके लीगल अभिभावक द्वारा यह खाता खुलवाया जा सकता है। जो 250/- रुपये से शुरू होकर 1.50 लाख हो सकता है। इसका उद्देश्य भविष्य में बच्ची के पढाई व शादी आदि में होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए बचत एकत्रित करना है।
Advertisement
इस योजना में पोस्ट ऑफिस या बैंक में निवेश किया जा सकता है। इस योजना के माध्यम से आपको इनकम टैक्स नियमों के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। लेकिन हाल ही में सरकार ने इस योजना में कई बदलाव किए हैं जो आपको जनना बेहतद जरूरी है।
नए बदलाव:
- SSY के खाते को पहले बेटी की मौत या बेटी के रहने का पता बदलने पर बंद किया जा सकता था। लेकिन अब खाताधारक की जानलेवा बीमारी को भी इसमें शामिल किया गया है। अभिभावक की मौत होने पर भी समय से पहले अकाउंट बंद किया जा सकता है।
- पहले दो बेटियों के खाते पर ही 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता था। तीसरी बेटी पर यह फायदा नहीं था। लेकिन अब यदि एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटियां होती हैं तो उन दोनों के लिए भी खाता खोलने का प्रावधान है।
- खाते में सालाना कम से कम 250 रुपये और अधिकतम डेढ़ लाख रुपये जमा करने का प्रावधान है। न्यूनतम राशि जमा नहीं होने पर अकाउंट डिफॉल्ट हो जाता है। नए नियमों के तहत खाते को दोबारा एक्टिव नहीं कराने पर मैच्योर होने तक खाते में जमा राशि पर लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा। पहले ऐसा नहीं था।
- पहले बेटी 10 साल में खाते को ऑपरेट कर सकती थी। लेकिन नए नियमों के अनुसार अब 18 साल की उम्र से पहले बेटियों को खाता ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं है। इस उम्र तक अभिभावक ही खाते को ऑपरेट करेंगे।
- नए नियमों में तहत खाते में गलत ब्याज डलने पर उसे वापस पलटने के प्रावधान को हटाया गया है। इसके अलावा खाते का सालाना ब्याज हर वित्त वर्ष के अंत में क्रेडिट किया जाएगा।
Advertisement