टॉप न्यूज़भारतविश्वराज्यबिजनस
खेल | क्रिकेटअन्य खेल
बॉलीवुड केसरीराशिफलसरकारी योजनाहेल्थ & लाइफस्टाइलट्रैवलवाइरल न्यूजटेक & ऑटोगैजेटवास्तु शस्त्रएक्सपलाइनेर
Advertisement

Mumbai News: भाजपा नेता किरिट सोमैया और उनके बेटे को कोर्ट से राहत

बम्बई उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के नेता किरिट सोमैया और उनके बेटे को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत की अवधि को सात जुलाई तक बढ़ा दिया है।

03:29 PM Jun 14, 2022 IST | Desk Team

बम्बई उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के नेता किरिट सोमैया और उनके बेटे को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत की अवधि को सात जुलाई तक बढ़ा दिया है।

बम्बई उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के नेता किरिट सोमैया और उनके बेटे को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत की अवधि को सात जुलाई तक बढ़ा दिया है। उनपर सेवामुक्त नौसेना विमानवाहक पोत विक्रांत की बहाली के लिए एकत्र किए गए सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग करने का आरोप है।मंगलवार को न्यायमूर्ति भारती डांगरे की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की एक और एकल पीठ ने भाजपा के पूर्व सांसद और उनके बेटे को दी गयी अंतरिम राहत की अवधि बढ़ा कर सात जुलाई तक कर दी।
इससे पहले उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने 13 अप्रैल को किरीट सोमैया को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी और 20 अप्रैल को उनके बेटे नील सोमैया को भी अदालत ने यही राहत दी थी।अदालत ने तब कहा था कि उनकी गिरफ्तारी की स्थिति में दोनों आरोपियों को 50-50 हज़ार रुपये के मुचलके पर रिहा किया जाए और बाद में न्यायमूर्ति प्रभुदेसाई ने यह राहत 14 जून तक बढ़ा दी।
किरीट सोमैया का दावा उनके खिलाफ झूठे आरोप
न्यायमूर्ति डांगरे ने महाराष्ट्र सरकार को किरीट सोमैया और उनके बेटे द्वारा दायर याचिकाओं का जवाब देते हुए एक हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया । सोमैया की याचिका में यह दावा किया गया था कि उनके खिलाफ आरोप झूठे थे और मामले में गिरफ्तारी से पहले ज़मानत की मांग की गई थी।इस साल अप्रैल में इस मामले में सोमैया को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि पूर्व सैन्यकर्मी की ओर से दर्ज की गयी शिकायत अस्पष्ट और पूरी तरह से मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित थी।हालांकि, अदालत ने पिता-पुत्र दोनों को तय तारीखों पर पूछताछ के लिए पुलिस को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था।

Advertisement
Advertisement
Next Article