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PM मोदी ने लिया बहादुरी का फैसला, केंद्र द्वारा पूर्वोत्तर के बड़े हिस्से से AFSPA हटाने पर बोले CM सरमा

सरकार ने गुरुवार को नगालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषा अधिकार अधिनियम (अफस्पा) के तहत आने वाले अशांत क्षेत्रों को घटाने का फैसला लिया है..

07:30 PM Mar 31, 2022 IST | Desk Team

सरकार ने गुरुवार को नगालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषा अधिकार अधिनियम (अफस्पा) के तहत आने वाले अशांत क्षेत्रों को घटाने का फैसला लिया है..

 सरकार ने गुरुवार को नगालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषा अधिकार अधिनियम (अफस्पा) के तहत आने वाले अशांत क्षेत्रों को घटाने का फैसला लिया है। केंद्र के ऐलान के बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने  केंद्र के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राज्य में 1990 से आफस्पा प्रभाव में है और (आज का) यह कदम असम के भविष्य में नये अध्याय की शुरूआत का प्रतीक है।
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सीएम हिमंता बिस्वा सरमा का ट्वीट


मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, ‘‘ नौ जिलों एवं एक उपसंभाग को छोड़कर असम के सभी क्षेत्रों से आफस्पा हटाने के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फैसले का मैं पूरे हृदय से स्वागत करता हूं।’’ उन्होंने ‘इस बड़े कदम के लिए’ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार भी प्रकट किया। अब राज्य का करीब 60 फीसद हिस्सा आफस्पा के दायरे से बाहर है।
हर छह महीने के लिए बढ़ाया गया
उन्होंने कहा, ‘‘ यह राज्य में कानून-व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार का सबूत है। शांति को सर्वोच्च स्थान मिलने से पूर्वोत्तर अब विकास की नयी राह पर अग्रसर है।’’ पूरे असम में 1990 से प्रभाव में रही अशांत क्षेत्र अधिसूचना अब 23 जिलों से पूरी तरह और एक जिले से आंशिक रूप से एक अप्रैल से हटायी जा रही है।
आफस्पा 1990 के बाद राज्य सरकार की समीक्षा के बाद हर छह महीने के लिए बढ़ाया गया। इसे आखिरी बार इस साल 28 फरवरी को छह महीने के लिए बढ़ाया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्व के कारण यह क्षेत्र भारत के विकास का 
मुख्यमंत्री ने राज्य के उन लोगों को भी बधाई दी जो शांति में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्व के कारण यह क्षेत्र भारत के विकास का इंजन– अक्षतलक्ष्मी बनने वाला है।’’
आफस्पा सुरक्षा बलों को अभियान चलाने और बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है और अगर सुरक्षा बलों की गोली से किसी की मौत हो जाए तो भी यह उन्हें गिरफ्तारी और अभियोजन से संरक्षण प्रदान करता है।

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