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Ankit Saxena Murder Case: 2018 अंकित सक्सेना हत्याकांड मामले में तीस हजारी कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। तीस हजारी कोर्ट ने इस हत्याकांड में तीनो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ कोर्ट ने इस मामले में आरोपी मोहम्मद सलीम, अकबर अली और उसकी पत्नी शहनाज बेगम पर 50- 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
Highlights
कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 50- 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि दोषियों की उम्र, आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए मौत की सजा नहीं दी जा रही है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम अंकित सक्सेना के परिवार को दी जाएगी।
1 फरवरी 2018 को 23 वर्षीय फोटोग्राफर अंकित को उसकी 20 वर्षीय प्रेमिका के परिवार ने पश्चिमी दिल्ली के ख्याला इलाके के रघुबीर नगर में खुलेआम मार डाला था। पुलिस ने कहा था कि अंकित को अली, बेगम, उनके नाबालिग बेटे और उनके रिश्तेदार मोहम्मद सलीम ने 10-15 मिनट तक पीटा था। पुलिस ने यह भी कहा कि जब आरोपी अंकित के साथ बहस कर रहे थे तब अंकित के माता-पिता और दोस्त उसके बचाव में आए थे पर आरोपियों ने उसकी मां के साथ मारपीट की। पुलिस ने उनके माता-पिता के बयानों पर संज्ञान लिया और आरोप लगाया था कि उनके बेटे को उनके सामने मार दिया गया था।वह उसे ई-रिक्शा में लेकर अस्पताल पहुंचे लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया।