देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।
राजू पाल हत्याकांड के 7वें आरोपी को भी हुई उम्रकैद, 6 को पहले ही मिल चुकी है सजा
08:47 AM Apr 05, 2024 IST | Yogita Tyagi
यहां की एक विशेष सीबीआई अदालत ने गुरुवार को हाई-प्रोफाइल राजू पाल हत्याकांड में सातवें आरोपी इसरार अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी अहमद पर 1.9 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसरार अहमद 29 मार्च को अदालत में पेश नहीं हुआ था, जब मामले के अन्य छह आरोपियों, आबिद, फरहान अहमद, जावेद, गुलहसन, रंजीत पाल और अब्दुल कवि को आजीवन कारावास के साथ-साथ 11.65 लाख रुपये के संयुक्त जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था और उनसे संबंधित सजा की मात्रा पर बहस टाल दी गई थी।
Advertisement
- अदालत ने राजू पाल हत्याकांड में सातवें आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई
- कोर्ट ने आरोपी अहमद पर 1.9 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है
- इसरार अहमद 29 मार्च को अदालत में पेश नहीं हुआ था
- मामले के अन्य छह आरोपियों को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है
CBI ने दर्ज किया मामला

Advertisement
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 22.01.2016 को पारित आदेश पर 08.04.2016 को सीबीआई ने मामला दर्ज किया था और पुलिस स्टेशन धूमनगंज, इलाहाबाद में पहले दर्ज FIR संख्या 31/2005 की जांच अपने हाथ में ले ली थी। शीर्ष न्यायालय के निर्देश सीए संख्या 77/2016 में आए, जो मृतक की पत्नी द्वारा निष्पक्ष और शीघ्र सुनवाई की मांग को लेकर दायर SLP संख्या 1458/2015 से उत्पन्न हुआ था। शीर्ष अदालत ने सीबीआई को मामले में नए सिरे से जांच करने का भी निर्देश दिया और यह भी निर्देश दिया कि निचली अदालत मुकदमे को शीघ्रता से समाप्त करे।
Advertisement
गोली मार की गई हत्या

25.01.2005 को थाना धूमनगंज क्षेत्र में यूपी विधानसभा के तत्कालीन मौजूदा विधायक राजू पाल और उनके दो सहयोगियों देवी दीन पाल और संदीप यादव की हत्या के संबंध में यूपी पुलिस ने अशरफ और अतीक अहमद और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि 25.01.2005 को अपराह्न लगभग 3.00 बजे जब राजू पाल अपने साथियों के साथ घर लौट रहा था, तो अमित दीप मारुति एजेंसी के पास 7-8 लोगों ने उसकी गाड़ी रोक ली थी। यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी अशरफ और अन्य ने गोली मारकर पीड़ित की हत्या कर दी। यह भी आरोप लगाया गया कि हत्या तत्कालीन लोकसभा सदस्य अतीक अहमद के इशारे पर की गई थी। मामले में यूपी पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। बाद में, मामला सीबी-सीआईडी, यूपी को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने 03 पूरक आरोपपत्र दायर किए।
Advertisement

Join Channel