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12 साल से कम उम्र की लड़की से रेप मामले में दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान लाएगी हरियाणा सरकार

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01:22 PM Jan 21, 2018 IST | Desk Team

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हरियाणा के अलग-अलग शहरों में पिछले एक हफ्ते में रेप की कई घटनाए सामने आयी है। जिसने हरियाणा सरकार की कानून व सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए है। इन घटनाओं की बाद से ही खट्टर सरकार पर चारो तरफ से आलोचना और दबाव की बाद सरकार अब कड़ा कदम उठाने जा रही है।

कर्नाल ने सुगर मिल की नींव रखने के कार्यक्रम के बाद बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राज्य में ऐसा कानून बनाया जाएगा, जिसमें 12 वर्ष या इससे कम उम्र की बच्चियों के बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान होगा। खट्टर ने कहा कि इस तरह के मामलों में पुलिस कानून के अनुसार काम कर रही है, लेकिन अब यह फैसला लिया गया है कि इस तरह के मामलों में दोषी को फांसी की सजा दी जाये।

वहीं रेप के मामलों को लेकर खट्टर ने मीडिया से अपील की है कि वह इस तरह के मामलों में सनसनी नहीं फैलाए, बिना तथ्यों की जांच के खबरे छापने से बचा जाए। राज्य में बलात्कार की हाल की घटनाओं को लेकर दुख और चिंता व्यक्त करते हुए खट्टर ने कहा कि कानून के तहत ही पुलिस इस तरह के मामलों से निपट रही है। सीएम ने कहा कि हमने ‘बलात्कार के लिए कठोर सजा’ के प्रावधान लाने का निर्णय लिया है।

12 वर्ष या इससे कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के दोषियों को फांसी पर लटकाये जाने का कानून बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि सामान्यतः बलात्कार के लगभग 75 प्रतिशत मामलों में पीड़ितों के रिश्तेदार या करीबी लोग ही शामिल पाए जाते हैं। सीएम ने राज्य के लोगों को आश्वासन दिया कि पुलिस राज्य में हाल में सामने आए बलात्कार के मामलों को सुलझाने के लिए पूरी सक्रियता के साथ काम कर रही है।

गौरतलब है कि हरियाणा से पहले भी मध्य प्रदेश में बच्चियों से रेप के दोषियों को फांसी की सजा के प्रस्ताव पर शिवराज कैबिनेट ने मुहर लगाई थी। इसके साथ ही कैबिनेट ने गैंगरेप के मामले में दोषियों को मौत की सजा देने के लिए एक प्रस्ताव भी पास किया था।

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