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AAP को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करने का दिया आदेश

05:49 PM Mar 04, 2024 IST | Tanuj Dixit
aap को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका  15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करने का दिया आदेश
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट से ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को उनका दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है। हालांकि, चुनावों को मद्देनजर रह्ते हुए कोर्ट ने 15 जून तक की मोहलत दी है। दरअसल, आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उनका दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना है।

Highlights

  • AAP को 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करने का आदेश
  • राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना हुआ है दफ्तर
  • AAP बोली- केंद्र ने कोर्ट को भ्रमित किया

AAP को 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करने का आदेश

इस मामले में हाईकोर्ट ने भी सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है। इस फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लेकिनअब सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली करने का आदेश दे दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि AAP नए दफ्तर के लिए सरकार को आवेदन दे सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित विभाग AAP के आवेदन पर 4 सप्ताह में फैसला ले। कोर्ट ने साफ किया कि जमीन पहले से कोर्ट को आवंटित है। उस भूमि पर हाई कोर्ट के कर्मचारियों का आवासीय परिसर बनना है। वहां पार्टी दफ्तर नहीं चला सकते।

राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना हुआ है दफ्तर

इससे पहले 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कड़ी नाराजगी जताई थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा की, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने आप को ये दफ्तर खाली करने और हाईकोर्ट को जमीन सौंपने का आदेश दिया था। अब कोर्ट ने 15 जून तक इसे खाली करने का आदेश दिया है। शिकायत है कि आप का दफ्तर दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित राउज एवेन्यू के प्लॉट पर बना हुआ है। यहां पहले दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री का आवास था, लेकिन बाद में इसमें AAP ने अपना दफ्तर बना लिया।

AAP बोली- केंद्र ने कोर्ट को भ्रमित किया

इस मामले में आम आदमी पार्टी ने कहा था, हम SC के सामने वैध दस्तावेज पेश करेंगे। इस मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित कर रही है। ये भूमि दिल्ली सरकार ने AAP को आवंटित की है। इस पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ।

 

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