आदित्य ठाकरे को बड़ी राहत, Disha Saliyan मौत मामले में मिली क्लिनचीट
Disha Saliyan Death Case: आदित्य ठाकरे को दिशा सालियान मौत के मामले में बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदित्य ठाकरे को क्लिनचीट दे दी है। महाराष्ट्र सरकार के वकीलों की दलील के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिशा सालियान की मौत के मामले में कोई संदेहजनक जानकारी नहीं है। ये मामला आत्महत्या का है। बता दें 9 जून, 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की एक इमारत की 12वीं मंजिल से कूद कर मौत हो गई थी। दिशा सालियान के पिता ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर हत्या का आरोप लगाते हुए कोर्ट में मुकदमा दायर किया था।
पिता ने लगाए थे आरोप
दिशा के पिता का कहना है कि उनकी बेटी के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई और इसे राजनीतिक रूप से दबाने की कोशिश की गई। दिशा सालियान के पिता का कहना है कि बलात्कार और हत्या में आदित्य ठाकरे की भी भूमिका है, इसलिए उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। बता दें दिशा की मौत के 5 दिन बाद ही सुशांत ने भी 14 जून, 2020 को आत्महत्या कर ली थी। महाराष्ट्र सरकार ने दोनों केस की जांच के बाद कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें आत्महत्या की पुष्टि की गई। मौत के पांच साल बाद पिता ने कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ मुकदमा दायर किया।
आदित्या ठाकरे को मिली क्लिनचीट
राज्य सरकार की ओर से मालवणी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक शैलेंद्र नागरकर ने जवाब दाखिल किया। उन्होंने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है, जिसमें दिशा सलियान की आत्महत्या की पुष्टि हुई है। दिशा सालियान के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जांच मुंबई पुलिस की एसआईटी (विशेष जांच दल) या सीबीआई से कराने की मांग की है। अब महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा है कि दिशा सालियान (28) की मौत में किसी भी तरह के संदेह की गुंजाइश नहीं है। साथ ही आदित्य ठाकरे भी निर्दोष हैं।
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