Top NewsIndiaWorldOther StatesBusiness
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

गाउन और बंद कमीज के बिना कोर्ट में पेश होने पर वकील अशोक पांडे को छह महीने की जेल

अदालत में अनुचित वेशभूषा पर वकील को जेल और जुर्माना

03:37 AM Apr 12, 2025 IST | Himanshu Negi

अदालत में अनुचित वेशभूषा पर वकील को जेल और जुर्माना

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने वकील अशोक पांडे को बिना गाउन और खुले बटन के पेश होने पर अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए छह महीने की जेल और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न चुकाने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भी दी जाएगी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अदालत के समक्ष बगैर गाउन और कमीज के खुले बटन के साथ पेश होने के मामले में स्थानीय वकील अशोक पांडे को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए उन्हें छह महीने की सजा सुनाई। यह मामला तब शुरू हुआ जब वह अदालत में वकील का गाउन पहने बिना पेश हुए आर उनकी कमीज के बटन खुले हुए थे।

अतुल सुभाष मामला: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निकिता के चाचा को दी अग्रिम जमानत

पीठ ने पांडे पर 2,000 रुपये का जुर्माना, भी लगाया, साथ ही एक महीने के भीतर जुर्माना न चुकाने पर एक महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भी सुनाई। पांडे को लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।

यह फैसला न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमर्ति बी आर सिंह की खंडपीठ ने पांडे के अदालत में व्यवधान पैदा करने वाले आचरण के बाद 2021 में दायर की गई अवमानना याचका पर सुनाया।पीठ ने पांडे को कारण बताओं’ नोटिस जारी कर पूछा गया है कि उन्हें पेशेवर वकील के रूप में कार्य करने से क्यों नहीं रोका जाना चाहिए।

Advertisement
Advertisement
Next Article