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डाउनग्रेड टिकट पर यात्रियों को एयरलाइंस देगी मुआवजा, जल्द जारी होगा नियम

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) एक नियम जारी करने का फैसला किया है। दरअसल ये नियम उन यात्रियों के लिए जारी किया जायेगा, जिनका टिकट एयरलाइंस यात्री के मर्जी के बग़ैर ही ‘डाउनग्रेड’ कर दिया जाता है।

05:26 PM Dec 23, 2022 IST | Desk Team

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) एक नियम जारी करने का फैसला किया है। दरअसल ये नियम उन यात्रियों के लिए जारी किया जायेगा, जिनका टिकट एयरलाइंस यात्री के मर्जी के बग़ैर ही ‘डाउनग्रेड’ कर दिया जाता है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) एक नियम जारी करने का फैसला किया है। दरअसल ये नियम उन यात्रियों के लिए जारी किया जायेगा, जिनका टिकट एयरलाइंस यात्री के मर्जी के बग़ैर ही ‘डाउनग्रेड’ कर दिया जाता है।
डीजीसीए का महत्वपूर्ण कदम
डीजीसीए यह कदम यात्रियों को जारी किए गए टिकटों को उनकी मर्जी के बगैर ही डाउनग्रेड कर दिए जाने के बारे में बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर उठाने जा रहा है। डीजीसीए ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि इन संशोधनों के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रियों की मर्जी के बिना उनके टिकट को डाउनग्रेड करने पर एयरलाइंस उनको टिकट का कर समेत पूरा रिफंड उपलब्ध कराएंगी। इसके अलावा उस यात्री को वह एयरलाइन अगली उपलब्ध उड़ान में मुफ्त यात्रा भी कराएगी।
नियम में संशोधन
डीजीसीए अपने नागर विमानन आवश्यकता (सीएआर) नियम में संशोधन की तैयारी कर रहा है। सीएआर का संबंध एयरलाइंस की तरफ से बोर्डिंग से इनकार करने, उड़ानों को रद्द करने और उड़ानों में देरी के कारण यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित है। इसमें टिकट को डाउनग्रे़ड किए जाने के संबंध में यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान किए जाएंगे। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नए नियम अगले साल फरवरी में लागू हो सकते हैं। हितधारकों से सलाह के बाद अंतिम नियम जारी किए जाएंगे।
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