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अमेरिका ने नौकरी से निकाले गए एच-1बी वीजा धारकों के लिए जारी किए नए दिशानिर्देश

02:24 PM May 15, 2024 IST | Gautam Kumar
अमेरिका ने नौकरी से निकाले गए एच 1बी वीजा धारकों के लिए जारी किए नए दिशानिर्देश
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H-1B Visa: अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने रोजगार से बर्खास्त किए गए एच-1बी वीजा (H-1B Visa) धारकों के लिए नए दिशानिर्देशों की घोषणा की है। हाल ही में, गूगल, टेस्ला और वॉलमार्ट जैसे प्रमुख कंपनियों ने बड़े पैमाने पर छंटनी की घोषणा की है, जिससे H-1B वीजा पर कई अप्रवासी श्रमिकों का जीवन प्रभावित हुआ है।

Highlights:

  • अमेरिकी ने रोजगार से बर्खास्त किए गए एच-1बी वीजा धारकों के लिए नए दिशानिर्देशों की घोषणा की है
  • हाल ही में, गूगल, टेस्ला और वॉलमार्ट जैसे प्रमुख कंपनियों ने बड़े पैमाने पर छंटनी की घोषणा की है
  • H-1B वीजा पर कई अप्रवासी श्रमिकों का जीवन प्रभावित हुआ है

 

यूएससीआईएस दिशानिर्देश इन व्यक्तियों के लिए विभिन्न मार्गों की रूपरेखा तैयार करते हैं, जो उनके प्रवास को बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं। तो ऐसे किसी व्यक्ति के लिए, जिसने एच-1बी वीज़ा पर अपनी नौकरी खो दी है, 60 दिन की छूट अवधि के अलावा क्या विकल्प हैं?

  1. छूट अवधि के भीतर गैर-आप्रवासी स्थिति में बदलाव के लिए फ़ाइल करें।
  2. स्थिति आवेदन का समायोजन दाखिल करें।
  3. "अनिवार्य परिस्थितियों" के लिए एक आवेदन दाखिल करें जिसके तहत श्रमिक एक साल के रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज़ (ईएडी) के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं।
  4. नियोक्ता बदलने के लिए एक गैर-तुच्छ याचिका का लाभार्थी बनने के लिए एक आवेदन दायर करें।

इसके अतिरिक्त, यूएससीआईएस का कहना है कि पोर्टेबिलिटी की अवधारणा, पात्र एच-1बी गैर-आप्रवासियों को नए रोजगार के अवसरों में आसानी से संक्रमण करने में सक्षम बनाती है। यह लचीलापन व्यक्तियों को गैर-मामूली एच-1बी याचिका दायर होते ही नए नियोक्ता के साथ उसकी मंजूरी की प्रतीक्षा किए बिना काम शुरू करने की अनुमति देता है।

जो कर्मचारी स्व-याचिका के माध्यम से आप्रवासी वीजा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं, वे अपनी स्थिति को समायोजित करने के लिए आवेदन करते समय ही अपनी याचिकाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। जबकि उनके समायोजन आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है, ये कर्मचारी अमेरिका में रह सकते हैं और रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज़ (ईएडी) प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मामलों में जहां व्यक्तियों को रोजगार के आधार पर आप्रवासी वीज़ा याचिकाएं दी गई हैं और महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वे एक साल के ईएडी के लिए पात्र हो सकते हैं।

 

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