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हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे बांग्लादेश: भारतीय विदेश मंत्रालय

चिन्मय कृष्ण के वकीलों ने जमानत याचिका दायर की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया

10:27 AM Nov 26, 2024 IST | Vikas Julana

चिन्मय कृष्ण के वकीलों ने जमानत याचिका दायर की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया

चिन्मय कृष्ण दास को जेल भेजे जाने के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा, “बांग्लादेश से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करें”। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और जमानत से इनकार करने पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बांग्लादेशी सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। बयान में कहा गया है, हमने श्री चिन्मय कृष्ण दास (जो बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता हैं) की गिरफ्तारी और जमानत से इनकार करने पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

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बयान में कहा गया है, “यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई है। अल्पसंख्यकों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आगजनी और लूटपाट के साथ-साथ चोरी और तोड़फोड़ और देवताओं और मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले दर्ज हैं।” बयान में कहा गया, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी फरार हैं, लेकिन शांतिपूर्ण सभाओं के माध्यम से वैध मांगें पेश करने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जाने चाहिए।

दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर हम चिंता व्यक्त करते हैं। हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, जिसमें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है।” सोमवार को गिरफ्तार किए गए चिन्मय कृष्ण दास को मंगलवार को चटगांव की अदालत में पेश किया गया, जिसने उनकी जमानत याचिका पर फिर से विचार किया और उन्हें हिरासत में भेज दिया।

चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को मंगलवार को सुबह 11 बजे चटगांव छठे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के न्यायाधीश काजी शरीफुल इस्लाम के समक्ष पेश किया गया। चिन्मय कृष्ण के वकीलों ने जमानत याचिका दायर की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। चटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस (सीएमपी) के अतिरिक्त उपायुक्त काजी मोहम्मद तारेक अजीज ने कहा कि चिन्मय को रात में सड़क मार्ग से चटगांव लाया गया। उन पर कोतवाली पुलिस स्टेशन में देशद्रोह का मामला दर्ज है और उन्हें उसी मामले के सिलसिले में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था।

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