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रॉबर्ट वाड्रा को बड़ा झटका, बीकानेर में जमीन लेन-देन केस को खत्म करने की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज

राजस्थान उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कारोबारी रॉबर्ट वाद्रा की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने एक जमीन सौदे के सिलसिले में हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने पर रोक लगाने की अपील की थी। हालांकि अदालत ने कहा कि उन्हें और दो सप्ताह तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

02:57 PM Dec 22, 2022 IST | Desk Team

राजस्थान उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कारोबारी रॉबर्ट वाद्रा की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने एक जमीन सौदे के सिलसिले में हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने पर रोक लगाने की अपील की थी। हालांकि अदालत ने कहा कि उन्हें और दो सप्ताह तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

कांग्रेस महासिचव प्रियंका गांधी के पती रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहीं । क्योंकि बीकानेर में जमीन के लेन-देन में ईडी ने वाड्रा को तलब किया था। आपकों बता दें कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुरूवार को रॉबर्ट की याचिका को खारिज कर दिाय है जिसमें उन्होंने एक जमीन सौदे के सिलसिले में हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने पर रोक लगाने की अपील की थी। वही, इस मुद्दे पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वाड्रा को अगले दो और हफ्तों तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
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रॉबर्ट बाड्रा की याचिका कोर्ट ने की खारिज
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति वाद्रा उनसे जुड़ी कंपनी ‘स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी’ द्वारा बीकानेर में जमीन खरीदने से संबंधित मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। न्यायमूर्ति पी. एस. भाटी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वाद्रा की गिरफ्तारी पर रोक एक पखवाड़े तक लागू रहेगी ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील कर सकें।
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