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Bihar Election Campaign: आज थमेगा पहले चरण का चुनाव प्रचार, पार्टियों ने झोंकी ताकत, जानें 18 जिलों में कब होगा मतदान

09:37 AM Nov 04, 2025 IST | Himanshu Negi
bihar election campaign  आज थमेगा पहले चरण का चुनाव प्रचार  पार्टियों ने झोंकी ताकत  जानें 18 जिलों में कब होगा मतदान
Bihar Election Campaign (source: PK Files)
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Bihar Election Campaign: बिहार में चुनाव 2025 को लेकर चुनावी रण तैयार हो गया है। सभी पार्टियों ने चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। आज पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार शाम को थम जाएगा और 6 नवंबर 2025 को पहले चरण का मतदान शुरू होगा। बता दें कि बिहार विधानसभा के पहले चरण के लिए 18 जिलों के लिए मतदान होगा इन जिलों में 121 विधानसभा क्षेत्र है और 1,314 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए है।

Bihar Election Campaign: दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को

Bihar Election Campaign
Bihar Election Campaign (source: social media)

बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत कई मुख्मंत्रियों ने बिहार में जनसभा को संबोधित किया है और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है।

Polling Station in Bihar: 45324 बूथ बनाए गए

आज थमेगा पहले चरण का चुनाव प्रचार
आज थमेगा पहले चरण का चुनाव प्रचार (source: social media)

बिहार में चुनाव को लेकर बयानबाजी जोरों पर है। सभी पार्टियों के नेता बिहार विकास के लिए और दूसरी पार्टियों पर निशाना साध रहे है। इसी बीच बिहार में चुनाव के लिए 45324 बूथ बनाए गए है जिसमें 8608 बूथ शहरी इलाकों में स्थापित किए गए है और 36733 ग्रामिण इलाकों में स्थापित किए गए है। बता दें कि दिव्यांगजनों द्वारा 107 बूथ का संचालन किया जाएगा और महिलाओं द्वारा 926 बूथ का संचालन किया जाएगा।

Bihar Exit Poll News

Bihar Exit Poll News
Bihar Exit Poll News (source: social media)

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत 6 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर 11 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल आयोजित करना या उसके नतीजे मीडिया में प्रकाशित करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि मतदान की समाप्ति के समय से 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों को मीडिया में दिखाना बैन है। यह नियम सभी मीडिया हाउस और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लागू है।

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