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GST परिषद की बैठक, ‘ऑनलाइन भुगतान पर कर लगाने का विरोध करेंगी’: आतिशी

10:58 AM Sep 09, 2024 IST
gst परिषद की बैठक  ‘ऑनलाइन भुगतान पर कर लगाने का विरोध करेंगी’  आतिशी

GST Council meeting: दिल्ली की मंत्री आतिशी ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार सोमवार को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में पेमेंट गेटवे के माध्यम से किए जाने वाले 2,000 रुपये से कम के किसी भी ऑनलाइन भुगतान पर 18 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव पेश करेगी।

जीएसटी परिषद की बैठक अतिशी

यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार और पार्टी इस प्रस्ताव का विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पेमेंट गेटवे के माध्यम से किए जाने वाले ऑनलाइन भुगतान पर कर नहीं लगता है। "(उन पर कर लगाने से) छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप को नुकसान होगा। हम कल जीएसटी परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे," उन्होंने संवाददाताओं से कहा।

शोध अनुदान पर कर लगाने का विरोध करेंगी

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि वह शैक्षणिक संस्थानों को दिए जाने वाले शोध अनुदान पर कर लगाने का विरोध करेंगी। उन्होंने कहा, "अगस्त 2024 में देश के कई शिक्षण संस्थानों को जीएसटी का भुगतान न करने पर केंद्र सरकार की ओर से कारण बताओ नोटिस दिया गया था। केंद्र सरकार 2017 से 2024 तक प्राप्त शोध अनुदानों पर जीएसटी की मांग कर रही है, जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय और आईआईटी दिल्ली भी शामिल हैं... दुनिया का कोई भी देश शोध अनुदानों पर कर नहीं लगाता... केंद्र सरकार ने शोध अनुदानों की राशि कम कर दी है..." उन्होंने कहा, "अब जबकि शिक्षण संस्थान निजी या विदेशी संस्थानों के माध्यम से अपने दम पर अनुदान जुटा रहे हैं, तो केंद्र सरकार उन अनुदानों पर भी जीएसटी लगाना चाहती है। और दिल्ली सरकार कल जीएसटी परिषद में इस मुद्दे को उठाएगी और शोध अनुदानों पर जीएसटी छूट की मांग करेगी..." उन्होंने कहा।

 

अंतिम बैठक इस वर्ष 22 जून 2024 को हुई थी

वस्तु एवं सेवा कर परिषद या जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक 9 सितंबर को होगी। जीएसटी परिषद, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं, की स्थापना कर दरों, छूट और प्रशासनिक प्रक्रियाओं सहित जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लेने के लिए की गई थी। जीएसटी परिषद की अंतिम बैठक इस वर्ष 22 जून 2024 को हुई थी। जीएसटी व्यवस्था ने पुरानी कर प्रणाली की अक्षमताओं और जटिलताओं को दूर किया है। पिछले कुछ वर्षों में जीएसटी ने अन्य बातों के अलावा अनुपालन को सरल बनाया है और कर के व्यापक प्रभाव को कम किया है। 1 जुलाई, 2017 से पहले अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था अत्यधिक खंडित थी। केंद्र और राज्य अलग-अलग वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगा रहे थे। जीएसटी परिषद, एक संघीय निकाय जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष हैं और सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य हैं, ने इस फोरम में अपनी भूमिका निभाई है। वित्त मंत्रालय के एक अध्ययन से पता चला है कि जीएसटी के बाद उपभोक्ताओं ने अपने घरेलू मासिक खर्च का कम से कम चार प्रतिशत बचाया है। इस प्रकार, उपभोक्ता अब अनाज, खाद्य तेल, चीनी, मिठाई और स्नैक्स जैसी दैनिक उपभोग्य वस्तुओं पर कम खर्च करते हैं।

(Input From ANI)

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Aastha Paswan

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