टॉप न्यूज़भारतविश्वराज्यबिजनस
खेल | क्रिकेटअन्य खेल
बॉलीवुड केसरीराशिफलSarkari Yojanaहेल्थ & लाइफस्टाइलtravelवाइरल न्यूजटेक & ऑटोगैजेटवास्तु शस्त्रएक्सपलाइनेर
Advertisement

बीमार पत्नी की देखभाल के लिए चौटाला को दो सप्ताह की पैरोल मंजूर

NULL

03:51 PM Dec 23, 2017 IST | Desk Team

NULL

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में दस साल के कारावास की सजा काट रहे इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला को बीमार पत्नी की देखभाल के लिए दो सप्ताह की पैरोल मंजूर की। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने हालांकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर किसी अन्य क्रियाकलाप में शामिल होने पर रोक लगाई और सिरसा से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाई। सिरसा के एक अस्पताल में ही उनकी पत्नी भर्ती हैं। अदालत ने उन्हें राहत देते हुए 50 हजार रुपये का निजी मुचलका भरने और इतनी ही राशि के दो जमानतदार लाने को कहा।

अदालत ने कहा कि वह सिरसा के अस्पताल में ही रहें जहां उनकी पत्नी भर्ती हैं और आईसीयू में मौजूद हैं। अदालत ने कहा कि चौटाला सुनिश्चित करें कि वह पत्नी के देखभाल के अलावा किसी अन्य क्रियाकलाप में शामिल नहीं होंगे। अधिवक्ता अमित साहनी के जरिये दायर याचिका में 82 साल के नेता ने कहा था कि उनकी पत्नी स्नेहलता गंभीर रूप से बीमार हैं और उन्हें हरियाणा के सिरसा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।याचिका में कहा गया कि चौटाला अपनी पत्नी के साथ उनके अंतिम दिनों में कुछ समय बिताना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस के वकील राहुल मेहरा ने पैरोल के अनुरोध का कड़ा विरोध किया।

अदालत इससे पहले चौटाला की पैरोल और छुट्टी इस आधार पर रद्द कर चुकी है कि वह राजनीतिक रैली में शामिल हुए।उन्होंने कहा कि चौटाला की बीमार पत्नी की देखभाल के लिए अन्य परिजन भी हैं। हालांकि अदालत ने कहा कि जिस आदेश से पैरोल और छुट्टी रद्द की गइ उसके खिलाफ खंडपीठ के सामने अपील की गई है और पीठ ने अधिकारियों से भविष्य में उनके द्वारा आवेदन करने पर इस पर विचार करने का आग्रह किया है।

अधिक जानकारियों के लिए बने रहिये पंजाब केसरी के साथ।

Advertisement
Advertisement
Next Article