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Court ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुकेश चंद्रशेखर की तमिलनाडु कोर्ट में पेशी को दी मंजूरी

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और दिल्ली पुलिस के वह आवेदन स्वीकार कर लिया जिसमें कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को तमिलनाडु की एक अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से पेश करने का अनुरोध किया गया है।

12:36 AM Aug 06, 2022 IST | Shera Rajput

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और दिल्ली पुलिस के वह आवेदन स्वीकार कर लिया जिसमें कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को तमिलनाडु की एक अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से पेश करने का अनुरोध किया गया है।

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और दिल्ली पुलिस के वह आवेदन स्वीकार कर लिया जिसमें कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को तमिलनाडु की एक अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से पेश करने का अनुरोध किया गया है।
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न्यायमूर्ति यू. यू. ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह कहते हुए आदेश पारित किया कि चंद्रशेखर के वकील को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने न्यायमूर्ति ललित, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति एस. आर. भट की पीठ से कहा कि तिहाड़ के अधिकारियों को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू की एक अदालत से एक पेशी वारंट मिला है, जिसमें चंद्रशेखर को वहां के एक मामले के संबंध में पेश करने के लिए कहा गया है।
राजू ने पीठ से कहा, ‘‘उन्हें चेन्नई ले जाने के बजाय वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश किया जा सकता है।’’
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