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दिल्ली की अदालत ने पूर्व WFI प्रमुख के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश रखा सुरक्षित

10:16 PM Feb 27, 2024 IST | Rakesh Kumar

दिल्ली की एक अदालत ने छह महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए कथित यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में मंगलवार को भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने संबंधी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने कथित अपराध की रिपोर्ट करने में देरी और शिकायतकर्ताओं के बयानों में विरोधाभास का हवाला देते हुए मामले से बरी करने की मांग की थी।

Highlights 

अदालत ने आदेश की घोषणा 15 मार्च को तय की

राउज़ एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने शिकायतकर्ताओं, दिल्ली पुलिस और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर सहित आरोपियों की दलीलें सुनीं। अदालत ने आदेश की घोषणा 15 मार्च को तय की है। कार्यवाही के दौरान, शिकायतकर्ताओं और पुलिस ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत थे। दिल्ली पुलिस ने आरोपी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि कुछ घटनाएं विदेशों में हुईं और इस तरह ये दिल्ली की अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर की हैं, पुलिस ने कहा कि बृज भूषण शरण सिंह ने ऐसे कृत्य विदेश में किए हों या दिल्ली सहित भारत में कहीं भी, उसी अपराध का हिस्सा थे।

अदालत को बताया था कि घटनाएं 2012 में घटी

उनके वकील ने पहले अदालत को बताया था कि घटनाएं 2012 में घटी बताई गई थीं, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना 2023 में दी गई।
इसके अलावा, उन्होंने कथित घटनाओं के समय और स्थानों में विसंगतियों का तर्क दिया था और उनके बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं होने का दावा किया था। बचाव पक्ष ने शिकायतकर्ताओं के हलफनामे और बयानों के बीच विरोधाभास बताया था। दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं। यह तर्क दिया गया कि कथित यौन उत्पीड़न की घटनाएं, चाहे वे विदेश में हों या देश के भीतर, आपस में जुड़ी हुई हैं और एक ही लेनदेन का हिस्सा हैं। इसलिए, पुलिस ने कहा था कि अदालत के पास मामले की सुनवाई का अधिकार है।

अदालत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए दावा

भाजपा सांसद ने पहले दिल्ली की अदालत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए दावा किया था कि भारत में कोई कार्रवाई या परिणाम नहीं हुआ।दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने तर्क दिया था कि आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला समय-बाधित नहीं है और इसमें अधिकतम पांच साल की सजा का प्रावधान है।शिकायत दर्ज करने में देरी के मुद्दे को हल करते हुए श्रीवास्तव ने महिला पहलवानों के बीच डर का मुद्दा उठाया था और कहा था कि कुश्ती उनके जीवन में बहुत महत्व रखती है और वे अपने करियर को खतरे में डालने की चिंताओं के कारण आगे आने से झिझक रही थीं।

बृज भूषण शरण सिंह के बचाव में दावा

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि बृज भूषण शरण सिंह के बचाव में यह दावा करते हुए कि उनके कार्य पितृसत्तात्मक थे, उनके कृत्यों के प्रति जागरूकता का प्रदर्शन किया। आरोपी ने शरीर का अनुचित स्पर्श किए जाने के पीड़िताओं के बयानों का यह कहकर खंडन किया था कि वह सांस लेने के पैटर्न की जांच कर रहा था। पुलिस ने दावा किया था कि बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी तोमर के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ाने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं। अभियोजन पक्ष ने पहले कहा था कि पीड़िताओं का यौन उत्पीड़न एक सतत अपराध है, क्योंकि यह किसी विशेष समय पर रुकता नहीं। दिल्ली पुलिस ने अदालत को यह भी बताया था कि बृज भूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उसने कहा कि सिंह के खिलाफ आरोप तय करने और मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

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