टॉप न्यूज़भारतविश्वराज्यबिजनस
खेल | क्रिकेटअन्य खेल
बॉलीवुड केसरीराशिफलSarkari Yojanaहेल्थ & लाइफस्टाइलtravelवाइरल न्यूजटेक & ऑटोगैजेटवास्तु शस्त्रएक्सपलाइनेर
Advertisement

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर पॉलिसी बनाने का दिया आदेश

05:12 PM Nov 16, 2023 IST | Rakesh Kumar

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को ड्रग्स और मेड‌िसिन की ऑनलाइन बिक्री को रेगुलेट करने के लिए आठ सप्ताह के भीतर नीति बनाने का निर्देश दिया। कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने कहा कि यदि तय समय सीमा के भीतर नीति नहीं बनाई गई तो संबंधित संयुक्त सचिव को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में उपस्थित रहना होगा। अदालत ने मामले को 04 मार्च, 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा, “यदि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर नीति आठ सप्ताह के भीतर नहीं बनाई जाती है तो संबंध‌ित संयुक्त सचिव अगली तारीख पर अदालत में उपस्थित रहेंगे।

Advertisement

 

मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई

पीठ दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित मसौदा नियमों और ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स नियमों में और संशोधन करने को भी चुनौती दी गई है। अगस्त में, केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री से संबंधित 28 अगस्त, 2018 को प्रकाशित मसौदा अधिसूचना पर परामर्श और विचार-विमर्श अभी भी जारी है। अंतरिम आदेश में, अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को वैध लाइसेंस के बिना दवाओं की ऑनलाइन बिक्री में शामिल व्यक्तियों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

Advertisement
Next Article