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दिल्ली हाई कोर्ट ने स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियां भरने संबंधी याचिका पर MCD से मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली नगर निगम से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें निगम के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने और प्रत्येक स्कूल में सीसीटीवी कैमरे तथा बायोमेट्रिक मशीन लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

07:20 PM Nov 15, 2022 IST | Desk Team

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली नगर निगम से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें निगम के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने और प्रत्येक स्कूल में सीसीटीवी कैमरे तथा बायोमेट्रिक मशीन लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें निगम के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने और प्रत्येक स्कूल में सीसीटीवी कैमरे तथा बायोमेट्रिक मशीन लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
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चीफ जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने याचिका पर दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया, जिसमें स्कूलों में स्थायी संरचना, कक्षाओं, पेय जल, शौचालय की सुविधा और कंप्यूटर लैब सहित उचित बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
MCD स्कूलों में छात्र नहीं कर पाते गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त
हाई कोर्ट ने मामले को 27 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। याचिकाकर्ता सालेक चंद जैन ने कहा कि उन्होंने स्कूल के बुनियादी ढांचे को पूरा करने और विभिन्न विषयों में रिक्तियों को भरने के लिए अधिकारियों को कई आवेदन दिए हैं।याचिका में एमसीडी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और छात्रों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति की भी मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया, ‘‘शिक्षकों की कमी के कारण, एमसीडी स्कूलों में छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसी तरह, सुरक्षा गार्ड के रिक्त पदों के कारण एमसीडी स्कूलों के बच्चे असुरक्षित हैं, खासकर नाबालिग लड़कियां क्योंकि स्कूलों में लड़कियों की मर्यादा भंग होने के कई उदाहरण हैं।’’
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