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मालीवाल केस में बिभव कुमार को बड़ा झटका, दिल्ली HC ने खारिज की जमानत याचिका

05:23 PM Jul 12, 2024 IST | Shubham Kumar

Delhi Highcourt on Vibhav Kumar: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपों पर कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाती मालीवाल से मारपीट करने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को शुक्रवार को जमानत देने से इनकार कर दिया।

Highlights:

जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कुमार की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि उन्हें राहत देने के लिए कोई उचित आधार नहीं है। विभव कुमार इस समय ज्यूडिसियल कस्टडी में हैं। उन पर 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास में मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।

आपराधिक धमकी देने, हमला करने का लगा है आरोप

विभव कुमार के खिलाफ 16 मई को आपराधिक धमकी देने, हमला करने या महिला का वस्त्र हरण करने की मंशा से आपराधिक बल का प्रयोग, गैर इरादतन हत्या की कोशिश सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
विभव कुमार ने जमानत देने का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि उनके खिलाफ झूठे आरोप है और मामले की जांच पूरी हो गई है, इसलिए उन्हें अब हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है।

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