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दिल्ली IAS कोचिंग घटना : दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें राजेंद्र नगर की घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की मांग की गई है, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई थी। इस याचिका में दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की जांच के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है, जो कथित तौर पर 26 जून, 2024 को प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई करने में विफल रहे।
Highlight :
बता दें कि, याचिकाकर्ता कुटुंब है, जो अपने ट्रस्टी, जितेंद्र सिंह के माध्यम से एक गैर सरकारी संगठन है, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह कर रहे हैं। याचिका में अवैध वाणिज्यिक निर्माण की जांच और समाधान के लिए दिल्ली के प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समितियों के गठन का निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है, मुखर्जी नगर की घटना के संबंध में एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जैसा कि अदालत ने पहले आदेश दिया था। अवैध रूप से संचालित या मानक मानदंडों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाए। याचिका के अनुसार, प्रार्थनाओं का सामूहिक उद्देश्य विनियामक प्रवर्तन में प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करना और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अवैध निर्माण और गैर-अनुपालन के मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
याचिका में आगे कहा गया है कि प्रतिवादियों के विभागों में शामिल भारी भ्रष्टाचार के कारण, पिछले कुछ वर्षों में कई लोगों की जान चली गई है और दिल्ली ने पिछले कुछ वर्षों में कई भयानक और डरावनी घटनाओं का सामना किया है। हाल ही में राजेंद्र नगर, नई दिल्ली में स्थित एक कोचिंग संस्थान में हुई एक घटना में, तीन युवा यूपीएससी उम्मीदवारों की जान चली गई और कई अन्य प्रतिवादियों की लापरवाही के कारण जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। दुर्भाग्य से, यह राष्ट्रीय राजधानी में पहली घटना नहीं थी, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में ऐसी कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं।
याचिका में उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय ने पहले इस बात पर जोर दिया था कि छात्रों की सुरक्षा एक परम आवश्यकता है और सभी कोचिंग सेंटरों को या तो दिल्ली मास्टर प्लान 2021 और अन्य प्रासंगिक नियमों द्वारा अनिवार्य वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए या उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग के बेसमेंट में बारिश के बाद पानी भर जाने से तीन छात्रों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में कोचिंग सेंटर के मालिक और समन्वयक को गिरफ्तार किया और उन पर गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया।