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क्या आप भी रख सकते हैं 2 पैन कार्ड? भारत में क्या है इसके नियम, आजम खान को आज मिली सजा

05:40 PM Nov 17, 2025 IST | Shivangi Shandilya
क्या आप भी रख सकते हैं 2 पैन कार्ड  भारत में क्या है इसके नियम  आजम खान को आज मिली सजा
Two PAN cards rule India
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Two PAN cards rule India: भारत में बहुत से कामों के लिए कई सारे दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। जिनमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड , ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड जैसे डाक्यूमेंट्स शामिल होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड है तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। हालांकि, हर किसी के पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना बैंकिंग और आयकर संबंधी काम में दिक्कतें आती हैं।

इसी बीच, आज, 17 नवंबर, 2025 को एक अदालत ने सपा नेता आज़म खान और उनके बेटे को दो पैन कार्ड रखने के जुर्म में सात साल जेल की सज़ा सुनाई। इसलिए, भारत में एक से ज़्यादा पैन कार्ड रखने के नियमों को समझना ज़रूरी है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड हैं, तो आपको क्या सज़ा हो सकती है? चलिए जानते है यहां।

India PAN card regulations: भारत में क्या है पैन कार्ड रखने के नियम?

Two PAN cards rule India
Two PAN cards rule India (credit-sm)

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या कोई एक व्यक्ति दो पैन कार्ड बनवा सकता है या नहीं। तो आपको बता दें कोई भी दो पैन कार्ड बनवा सकता है मगर भारत में दो पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है। ऐसा करने पर आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आप पर क़ानूनी कार्रवाई हो सकती है। इनकम टैक्स के मुताबिक, दो पैन कार्ड नहीं रख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड है तो उसे डुप्लीकेट पैन कार्ड सरेंडर करना होता है। डुप्लिकेट पैन कार्ड ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से वापस किए जा सकते हैं। अगर कोई जानबूझकर दो पैन कार्ड रखता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

PAN card fraud rules: पैन कार्ड धोखाधड़ी नियम

Two PAN cards rule India
Two PAN cards rule India (credit-sm)

भारत में पैन कार्ड (Permanent Account Number) धोखाधड़ी एक गंभीर अपराध माना जाता है और इसके खिलाफ कड़े नियम हैं। पैन कार्ड भारत में आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है और यह कर भुगतान, बैंक खाता खोलने, संपत्ति खरीदने जैसी कई वित्तीय गतिविधियों के लिए अनिवार्य है।

धोखाधड़ी के प्रकार:

1. नकली पैन कार्ड बनाना या बेचना।
2. किसी अन्य व्यक्ति की पहचान का उपयोग कर पैन बनवाना।
3. गलत जानकारी देकर पैन प्राप्त करना।
4. चोरी या डुप्लिकेट पैन का उपयोग।

कानूनी प्रावधान:

* आयकर अधिनियम, 1961 के तहत किसी भी तरह की पैन धोखाधड़ी अपराध है।
* गलत पैन कार्ड बनाने या उपयोग करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
* जुर्माने की राशि ₹10,000 तक हो सकती है, साथ ही गिरफ्तार कर जेल की सजा भी मिल सकती है।
* आयकर विभाग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से पैन कार्ड की सत्यता की जांच करता है।

सुरक्षा उपाय:

* पैन केवल आधिकारिक माध्यमों (NSDL या UTIITSL) से बनवाएं।
* अपने पैन कार्ड की जानकारी सुरक्षित रखें और किसी के साथ साझा न करें।
* किसी भी संदिग्ध ईमेल या कॉल पर अपनी पैन जानकारी न दें।

संक्षेप में, भारत में पैन कार्ड धोखाधड़ी गंभीर अपराध है, और नियम कड़े हैं ताकि कर चोरी, पहचान की चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी को रोका जा सके।

1. पैन‑आधार लिंकिंग अनिवार्य

Two PAN cards rule India (credit-sm)
Two PAN cards rule India (credit-sm)

-1 जुलाई 2025 से नए पैन कार्ड आवेदन में आधार वेरीफिकेशन अनिवार्य हो गया है।
-जिन पैन कार्डधारकों का पैन‑आधार लिंक नहीं है, उनका पैन “inoperative” (निष्क्रिय) माना जा रहा है।
-CBDT की सर्कुलर (23 अप्रैल 2024) के अनुसार, अगर पैन सक्रिय (operative) किया है तो पहले हुए लेनदेन पर उच्च TDS का दायित्व नहीं होगा।

2. डुप्लिकेट पैन (Multiple PAN) के लिए जुर्माना

-“PAN 2.0” स्कीम में पैन की निगरानी बढ़ाई गयी है ताकि एक ही व्यक्ति के पास दो पैन न हों।
-सेक्शन 272B के तहत एक से अधिक पैन रखने पर ₹10,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

3. पैन का दुरुपयोग और गलत जानकारी

-यदि पैन गलत तरीके से उपयोग किया जाए या गलत जानकारी दी जाए (जैसे गलत पैन नंबर देना), तो सेक्शन 272B के अंतर्गत ₹10,000 तक का जुर्माना हो सकता है।
-पैन‑कार्ड फिशिंग और स्कैम (जैसे “PAN 2.0 scam” नाम की फर्जी ईमेल) के मामले बढ़े हैं — लोगों को संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी गई है।

4. पहचान दस्तावेज़ में पैन का महत्व बढ़ना

दिवाला (insolvency) प्रक्रिया में भी पैन कार्ड को पहचान दस्तावेज़ के रूप में उपयोग करने के नए निर्देश जारी किए गए हैं।

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Shivangi Shandilya

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शिवांगी शांडिल्य पत्रकारिता में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय हैं। राजनीति, विदेश, क्राइम के अलावा आद्यात्मिक खबरें लिखना पसंद हैं। गलगोटिया विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है। IGNOU से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई जारी है। इस दौर में वेबसाइट पर लिखने का कार्य जारी है। पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया न्यूज़ (इनखबर) से हुई, जहां बत्तौर हिन्दी सब-एडिटर के रूप में वेबसाइट पर काम किया। वर्तमान में पंजाब केसरी दिल्ली में हिन्दी सब-एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जन्म लेने वाली शिवांगी की शिक्षा उनके गृह जिले में ही हुई है। शिवांगी को राजनीतिक घटनाक्रम पर आलेख लिखना बेहद पसंद है।

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