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रेड अलर्ट की ओर तेजी से बढ़ रही दिल्ली, जल्द जारी हो सकते हैं लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध

डीडीएमए द्वारा कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते प्रतिबंध बढ़ाये जा सकते हैं, राजधानी में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के मामलों की दर बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गई है।

12:08 PM Jan 04, 2022 IST | Desk Team

डीडीएमए द्वारा कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते प्रतिबंध बढ़ाये जा सकते हैं, राजधानी में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के मामलों की दर बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गई है।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते प्रतिबंध बढ़ाये जा सकते हैं, राजधानी में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के मामलों की दर बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गई है। डीडीएमए वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंधों को और कड़ा करने पर विचार कर रहा है।
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रेड अलर्ट के करीब है दिल्ली 
डीडीएमए की ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान (जीआरएपी) के तहत यह तय किया है कि कोविड-19 मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए किन गतिविधियों में लोगों को छूट दी जा सकती है। 4 स्तर से लोगों को अलर्ट किया जाता है, जिनमें येलो, अंबर, ऑरेंज और रेड स्तर शामिल है। बता दें कि दिल्ली में येलो अलर्ट पहले ही जारी किया जा चुका है।
लागू हो सकते हैं लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध 
बता दें कि दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए डीडीएमए टोटल कर्फ्यू भीलगा सकता है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के मुताबिक, अगर लगातार 2  दिन तक संक्रमण दर 5 फीसदी से ज्यादा रहती है तो राजधानी में  ‘रेड अलर्ट’ जारी कर दिया जाएगा। जिसका साफ़ और सीधा अर्थ होगा की दिल्ली में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लागू होंगे।  
राजधानी में यह प्रतिबंध हैं जारी 
बता दें कि डीडीएमए ने 29 दिसंबर को कहा था कि वह ‘येलो’ अलर्ट के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को जारी रखेगा। इस दौरान राजधानी क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बसे और दिल्ली मेट्रो 50 प्रतिशत यात्रि के साथ चलेंगी। यात्रियों को इस दौरान खड़े होने की अनुमति नहीं मिलेगी। 
जबकि रेस्तरां सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं, बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। प्राईवेट कार्यालयों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की अनुमति है।

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