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आज तिहाड़ जेल लौटेंगे अरविंद केजरीवाल, 21 दिन की मोहलत खत्म

10:45 AM Jun 02, 2024 IST
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Delhi NCR: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद आज तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करना होगा। क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Highlights

आज सरेंडर करेंगे सीएम केजरावाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को तिहाड़ जेल लौटेंगे, क्योंकि दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी अंतरिम जमानत शनिवार (1 जून) को खत्म हो रही है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी और उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

दिल्ली के सीएम ने पहले अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि चूंकि उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई है, इसलिए यहां उनकी याचिका स्वीकार्य नहीं है।

राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश

इस बीच, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए केजरीवाल द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर शनिवार को आदेश सुरक्षित रख लिया।

कोर्ट ने 7 दिन की जमानत की मांग वाली याचिका पर आदेश सुनाने के लिए 5 जून की तारीख तय की, जबकि केजरीवाल के वकील के अनुरोध पर आज ही आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि अंतरिम जमानत उनकी पार्टी (आम आदमी पार्टी) के लिए प्रचार करने के लिए थी, जो एक राष्ट्रीय पार्टी है।

सीएम ने कही ये बात

"मैं 20 दिनों के लिए बाहर हूं और अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता, तो आप कहते कि देखिए उन्होंने प्रचार नहीं किया और बीमार पड़ गए। प्रचार के कारण बहुत तनाव था और आप जानते हैं कि तनाव मधुमेह को बढ़ाता है। चिंताजनक बात यह थी कि मूत्र में कीटो का स्तर बढ़ गया। चिंता का विषय उच्च स्तर का शुगर और कीटो संख्या है," केजरीवाल के वकील ने याचिका में कहा।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने स्वास्थ्य की स्थिति सहित तथ्यों को छिपाया। प्रारंभिक दलीलों के दौरान, ईडी के वकीलों ने कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत दाखिल करने पर भी आपत्ति है।

(Input From ANI)

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