India WorldDelhi NCR Uttar PradeshHaryanaRajasthanPunjabJammu & Kashmir Bihar Other States
Sports | Other GamesCricket
Horoscope Bollywood Kesari Social World CupGadgetsHealth & Lifestyle
Advertisement

दिल्ली आबकारी नीति मामले में कविता को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ED को दिया ये आदेश

04:55 PM Sep 26, 2023 IST
Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निर्देश दिया कि वह भारत राष्‍ट्र समिति (BRS) की विधान पार्षद के. कविता को 20 नवंबर तक पूछताछ के लिए न बुलाएं। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने धन शोधन एजेंसी के समन के खिलाफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता की याचिका पर 20 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक अंतरिम राहत की अवधि बढ़ा दी।

ED की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने पीठ को आश्वासन दिया कि इस बीच उन्‍हें तलब नहीं किया जाएगा। कविता को ED ने 14 सितंबर को आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के खिलाफ चल रही जांच में शामिल होने के लिए अगले दिन उसके कार्यालय कार्यालय में बुलाया था।

पिछली सुनवाई में 15 सितंबर को शीर्ष अदालत ने ED के समन पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन केंद्रीय एजेंसी से कहा था कि वह उसकी याचिका को सूचीबद्ध करने की अगली तारीख 26 सितंबर तक उनकी उपस्थिति पर जोर न दे। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कविता ने ED द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी और गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की।

Advertisement
Next Article