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Patiala House Court ने खारिज की NewsClick के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रिलीज़ करने की अर्जी

04:08 PM Dec 18, 2023 IST
NewsClick Controversy
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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiyala House Court) ने न्यूज़क्लिक (NewsClick) के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की एक अर्जी को खारिज कर दिया है। अर्जी में कोर्ट से दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त किए गए उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रिलीज़ करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर ने 16 दिसंबर, 2023 को याचिका खारिज की है। न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था। उस आवेदन में उन्होने दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त किए गए अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रिलीज़ करने की मांग की है।

NewsClick पर है ये आरोप

न्यूज़क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती के साथ प्रबीर को हाल ही में दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया था। NewsClick  पर आरोप है कि न्यूज़ पोर्टल को चीन समर्थक प्रचार के लिए भारी धन प्राप्त हुआ था।

झूठी बातें फैलाने के लिए किया गया फंड का इस्तेमाल ?

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने समाचार वेब पोर्टल न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ FIR दर्ज की है। FIR में कहा गया है कि M/S PPK NewsClick Studio Pvt. Ltd का इस्तेमाल साजिश के रूप में अवैध रूप से भेजे गए विदेशी फंड के बदले में पेड न्यूज के माध्यम से जानबूझकर झूठी बातें फैलाने के लिए किया गया है।

दिल्ली पुलिस की एफआईआर में आगे कहा गया है कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने, असंतोष फैलाने और धमकी देने के इरादे से साजिश के तहत भारत में अवैध रूप से करोड़ों की विदेशी धनराशि का निवेश किया गया है।

 

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