Supreme Court: उमर अंसारी को मिली गिरफ्तारी से अंतरिम राहत
Supreme Court ने गुरुवार को गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी। जस्टिस हृषिकेश रॉय और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने अगले आदेश तक उमर अंसारी के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया।
Highlights:
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब माँगा
- मार्च 2022 में मऊ जिले के कोतवाली पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी
अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उमर अंसारी की याचिका पर जवाब दाखिल करने को भी कहा। दिसंबर 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले में उमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
मार्च 2022 में अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और अन्य के खिलाफ मऊ जिले के कोतवाली पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को संपत्ति विवाद के एक मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को अग्रिम जमानत दे दी थी. न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने यह आदेश पारित किया।
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