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Swati Maliwal Case: बिभव कुमार ने गिरफ्तारी के खिलाफ उच्च न्यायालय का किया रुख

03:14 PM May 29, 2024 IST
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Swati Maliwal Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी और स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को दरवाजा खटखटाया है।

Highlights

Swati Maliwal Case: बिभव ने गिरफ्तारी को बताया अवैध

स्वाति मालीवाल ने मारपीट अपनी याचिका में बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के प्रावधानों का घोर उल्लंघन तथा कानून के नियमों के खिलाफ घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपनी अवैध गिरफ्तारी के लिए उचित मुआवजे और उनकी गिरफ्तारी का निर्णय लेने में शामिल दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की।
बिभव कुमार ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि ‘मेरी गिरफ्तारी अवैध है। मुझे जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया है। मुझे इसका मुआवजा मिलना चाहिए।

बिभव कुमार के याचिका पर हाईकोर्ट 31 मई को सुनवाई करेगी ।

बिभव कुमार पर क्या हैं आरोप?

Swati Maliwal Case: सोमवार को बिभव कुमार की जमानत याचिका को एक सत्र अदालत ने खारिज कर दिया था। तब अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मालीवाल ने प्राथमिकी दर्ज कराने में कोई ‘‘पूर्व-चिंतन’’ नहीं किया था और उनके आरोपों को ‘‘खारिज नहीं किया जा सकता।’’ राज्यसभा सांसद मालीवाल ने आरोप लगाया है कि कुमार ने 13 मई को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर उनके साथ मारपीट की।

Swati Maliwal Case: IPC की धारा के तहत FIR दर्ज

बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। FIR के अनुसार, बिभव ने स्वाति के साथ मारपीट की। शिकायत के बाद, पुलिस ने बिभव के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 506, 509 और 323 के तहत FIR दर्ज की, जो किसी महिला को ठेस पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने के इरादे से हमला या आपराधिक बल जैसे अपराधों से संबंधित है।

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