For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

Delhi News : स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

02:24 PM Jun 14, 2024 IST | Saumya Singh
delhi news   स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
Delhi News

Delhi News : दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्वाति मालीवाल कथित मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। ट्रायल कोर्ट ने उनकी दो जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने शुक्रवार को मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 1 जुलाई, 2024 की तारीख तय की।

Highlight: 

  • बिभव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
  • दो जमानत याचिकाओं को किया खारिज
  • मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख तय

जमानत याचिका खारिज

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने हाल ही में पीड़िता स्वाति मालीवाल को मिली धमकियों और आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की आशंका के कारण दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा, इस तथ्य को देखते हुए कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और पीड़िता के मन में अपनी सुरक्षा के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर डर है। यह भी आशंका है कि आरोपी बिभव कुमार अगर आजाद हुआ तो गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए मुझे आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका में कोई दम नहीं दिखता। इसलिए आरोपी बिभव कुमार की मौजूदा नियमित जमानत याचिका खारिज की जाती है।

स्वाति मालीवाल का आरोप

विशेष न्यायाधीश एकता गौबा मान ने 7 जून को आदेश दिया। पीड़िता- स्वाति मालीवाल ने पहले आरोप लगाया था कि उसके परिवार और परिवार के अन्य सदस्यों को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। उसने यह भी कहा कि वह डरी हुई है क्योंकि अगर आरोपी को जमानत दी गई तो उसकी और उसके परिवार के सदस्यों की जान को खतरा है। उसने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। बिभव कुमार को आप सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के सिलसिले में शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। मालीवाल द्वारा तीस हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराने के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम ने कुमार को मुख्यमंत्री के आवास से हिरासत में लिया।

बिभव ने याचिका के माध्यम से कहा

बिभव ने याचिका के माध्यम से कहा कि वर्तमान मामला आपराधिक मशीनरी के दुरुपयोग और छलपूर्ण जांच का एक उत्कृष्ट मामला है क्योंकि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन यह केवल शिकायतकर्ता का मामला है जिसकी जांच की जा रही है क्योंकि शिकायतकर्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति है।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Advertisement
Advertisement
Author Image

Saumya Singh

View all posts

Advertisement
×