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दिल्ली-एनसीआर में एक स्कूल सहित कई स्थानों पर ईडी की छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली-एनसीआर के एक स्कूल सहित बुधवार को कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है।

11:37 AM Aug 24, 2022 IST | Desk Team

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली-एनसीआर के एक स्कूल सहित बुधवार को कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली-एनसीआर के एक स्कूल सहित बुधवार को कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। जिस स्कूल में सीबीआई की टीम पहुंची, वह दिल्ली के द्वारका में स्थित है। स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को संदेश भेजा कि वे सुबह 10.40 बजे तक अपने बच्चों को स्कूल से लेने आ जाएं।
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स्कूल की तरफ से अभिभावकों को मैसेज
स्कूल की तरफ से अभिभावकों को मैसेज भेजा गया, जिसमें लिखा- अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण स्कूल आज, 24 अगस्त 2022 बुधवार को सुबह 10:30 बजे समाप्त हो जाएगा। बसें और कैब समय से पूर्व स्कूल परिसर से निकल जाएंगी। कृपया अपने बच्चे को उनके सामान्य स्टॉप से ले जाने की व्यवस्था करें, या अपने बच्चों को लेने के लिए सुबह 10:40 बजे स्कूल पहुंच जाएं।
ईडी ने हाल ही में जैन और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की थी। ईडी ने आरोप लगाया है कि जैन के पास आय से अधिक संपत्ति है। अन्य आरोपियों को भी ईडी ने नामित किया है। सुनवाई की अगली तारीख पर कोर्ट मामले में संज्ञान ले सकता है।
सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की
ईडी ने 30 मई को जैन को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनकी जमानत अर्जी पहले अदालत ने खारिज कर दी थी। ईडी ने 1 जुलाई को इसी मामले में स्वास्थ्य मंत्री के दो सहयोगियों वैभव जैन और अंकुश जैन को गिरफ्तार किया था। 
ईडी ने जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ पठित 13 (1) (ई) के तहत 2017 में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।
अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया
सीबीआई ने 3 दिसंबर 2018 को जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और आरोप लगाया गया कि जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 की अवधि के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री के पद पर रहते हुए संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी।
सीबीआई ने जैन, उनकी पत्नी और अन्य आरोपियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप लगाया है। इससे पहले, ईडी ने 31 मार्च 2022 को सत्येंद्र जैन की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था।
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