बरामद किए गए जरूरी दस्तावेज़, ईडी ने पंजाब-दिल्ली में की बड़ी कारवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राहेजा डेवलपर्स लिमिटेड, इसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ चल रही जांच में दिल्ली, एनसीआर और पंजाब के मोहाली में 13 स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और चल-अचल संपत्तियों का विवरण जब्त किया है, एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 27 जून को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत छापेमारी की गई। संघीय एजेंसी ने राहेजा डेवलपर्स लिमिटेड, इसके प्रबंध निदेशक नवीन राहेजा और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज कई प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। ईडी ने एक बयान में कहा, "एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि राहेजा डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा विभिन्न समूह आवास परियोजनाओं में आवासीय फ्लैट देने के वादे पर निवेशकों और घर खरीदारों से धोखाधड़ी से बड़ी रकम एकत्र की गई थी, लेकिन वादा किए गए फ्लैट सौंपने में विफल रही।" इस बीच, ईडी ने सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड से जुड़े 950 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अमृतसर और ग्रेटर नोएडा में स्थित 28.36 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ईडी के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत संपत्तियों को जब्त किया।
संघीय एजेंसी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), चंडीगढ़ की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर सनस्टार एसओएल, इसके पूर्व निदेशकों- रोहित अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, सुमित अग्रवाल- और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत "धोखाधड़ी, आपराधिक गबन, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और करूर व्यास बैंक के नेतृत्व में नौ ऋणदाता बैंकों के संघ को 950 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान पहुंचाने" के आरोप में जांच शुरू की।
ईडी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि एसओएल के पूर्व निदेशकों और प्रमोटरों ने संबंधित और नियंत्रित लाभकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं, एक शेल इकाई और एक डमी इकाई के जाल के माध्यम से फर्म द्वारा प्राप्त ऋण राशि को लूटा।
"जांच से यह भी पता चला है कि एसओएल के पूर्व निदेशकों और प्रमोटरों ने कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) कार्यवाही का दुरुपयोग करके वास्तविक और अप्रत्यक्ष नियंत्रण हासिल कर लिया। ईडी ने एक बयान में कहा, "यह मामला राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) का है।"

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