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गवाह को धमकाने के मामले में आजम खान के खिलाफ रामपुर में दर्ज हुई FIR

साल 2019 में आजम खान के खिलाफ दायर अलग-अलग मामलों में दो गवाहों को कथित तौर पर धमकी देने के आरोप में उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई है।

09:43 AM Aug 18, 2022 IST | Desk Team

साल 2019 में आजम खान के खिलाफ दायर अलग-अलग मामलों में दो गवाहों को कथित तौर पर धमकी देने के आरोप में उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई है।

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। साल 2019 में सपा नेता के खिलाफ दायर अलग-अलग मामलों में दो गवाहों को कथित तौर पर धमकी देने के आरोप में उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई है।
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एक गवाह ने दावा किया कि मंगलवार को पांच लोगों ने उसके घर में घुसकर उसे अदालत में गवाही देने के खिलाफ धमकी दी। दूसरे गवाह ने दावा किया कि आजम के रिश्तेदार-अब्दुल परवेज शम्सी, ईशान महमूद, मोइन पठान और कुछ अन्य लोग मंगलवार रात उसके घर में घुस गए और उसे बयान दर्ज कराने के खिलाफ धमकी दी। 

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एफआईआर दर्ज होने के बाद पहले शिकायतकर्ता को अदालत ले जाया गया और उनका बयान दर्ज किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) संसार सिंह ने संवाददाताओं से कहा, “हमने आजम खान और अन्य के खिलाफ आईपीसी धारा 147 (दंगा), 195ए (झूठे सबूत देने की धमकी), 506 (आपराधिक धमकी), 120 बी के तहत दो प्राथमिकी दर्ज की हैं।”
गौरतलब है कि आजम खां के खिलाफ अवैध कब्जे धमकी देने, रंगदारी मांगने, आपराधिक साजिश रचने और चोरी के 90 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्हें वर्ष 2020 में गिरफ्तार किया गया था और वह 27 महीने तक जेल में रहे थे। वह हाल ही में जेल से बाहर आए हैं।
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